ऋण संबंधी सेवा प्रभार

 
 

 

खुदरा अग्रिमों से संबंधित सेवा प्रभार

 क्र.सं.

विवरण

प्रभार

1. अंतर्देशीय साख पत्र

 

 

1.1

 

 

 

 

प्रारंभिक प्रभार (प्रति एलसी) (प्रभार में प्रतिबद्धता शुल्क और मीयादी प्रभार शामिल हैं)

 

आंतरिक रेटिंग

प्रभार

(न्यूनतम Rs.1000/- प्रति एलसी

A1 से A3

0.09% प्रति माह (1.08% प्र.व.)

A4, B1

0.10% प्रति माह (1.20% प्र.व.)

B2

0.15% प्रति माह (1.80% प्र.व.)

B3 और नीचे

0.20% प्रति माह (2.40% प्र.व.)

*न्यूनतम Rs.1000/- प्रति एलसी के अधीन

नोट :

जहां भी आंतरिक रेटिंग लागू नहीं है, वहां "बी2 रेटेड खाते" पर लागू अनुसार कमीशन प्रभारित किया जाएगा।

अवधि की गणना एलसी खोलने की तिथि से इसकी वैधता की अंतिम तिथि तक + बिल की मीयादी अवधि और एक महीने के हिस्से को एक पूर्ण महीने के रूप में माना जाएगा।

1.2

एलसी की पुष्टि हेतु प्रभार

पैरा 1.1 में उल्लेखानुसार सामान्य प्रभार

 

1.3

परि‍क्रामी साख पत्र

पैरा 1.1 में उल्लेखानुसार सामान्य प्रभार

 

1.4

एलसी प्रभारों पर परामर्श

0.10% न्यूनतम Rs. 1000/- और अधिकतम Rs. 5000/- के अधीन

(प्रत्येक संशोधन परामर्श करने पर Rs.500 की एकसमान दर कमीशन।)

1.5

हमारे बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा खोले गए एलसी के तहत हमारे बैंक द्वारा पराक्रमण/भुनाये गए विसंगतिपूर्ण दस्तावेजों के लिए प्रभार

न्यूनतम Rs. 3000/- के अधीन एक

समान

0.30% (यदि भुगतान प्राप्त हुआ है और लाभार्थी के खाते में जमा किया गया है)

1.6

प्रमाणपत्रों/वाणिज्यिक इनवॉइस के लिए सत्यापन प्रभार

Rs. 50/- प्रति इनवॉइस प्रत्येक अवसर पर न्यूनतम Rs.100/-;

1.7

एलसी के अंतर्गत प्राप्त बेज़मानती भुगतान

फ्लैट Rs.500/-

1.8

अंतरणीय एलसी के लिए अंतरण प्रभार

प्रत्येक अंतरण हेतु Rs.1000/- फ्लैट

1.9

पराक्रमण/भुनाए गए बिलों के लिए हमारे बैंक या अन्य बैंक द्वारा एल/सी के तहत खोले गए बेचानकर्ता प्रभार

पराक्रमण की तिथि से बैंक को निधियों की प्रतिपूर्ति की तिथि तक लागू ब्याज दर पर Rs.1000/- प्लस प्रति बिल ब्याज।

1.10

संशोधन प्रभार                        

वैधता अवधि के विस्तार के लिए

पैरा 1.1 में उल्लिखित एलसी के बढ़े हुए हिस्से/विस्तारित अवधि के लिए सामान्य प्रभार

एलसी के मूल्य में वृद्धि के लिए

किसी भी अन्य संशोधन के लिए

प्रत्येक संशोधन पर  फ्लैट Rs.500/-

1.11

तरल मार्जिन पर आधारित साख पत्र के लिए प्रभार

कम से कम 100% तरल मार्जिन

सामान्य प्रभार का 25%

कम से कम 75% तरल मार्जिन

सामान्य प्रभार का 50%

कम से कम 50% तरल मार्जिन

सामान्य प्रभार का 75%

50% से कम तरल मार्जिन

सामान्य कमीशन

1.12

डाक/ फुटकर खर्च

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी फुटकर खर्च जैसे डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स, केबल प्रभार, फैक्स आदि लाभार्थी से वसूल किए जाएंगे।

2. अंतर्देशीय बैंक गारंटी

2.1

बैंक गारंटी

 

आंतरिक रेटिंग

प्रभार*

पीबीजी

एफबीजी

A1 से A3

1.20%

1.80%

A4, B1

1.50%

2.00%

B2

1.75%

2.25%

B3 और उससे निम्न

2.40%

3.00%

* न्यूनतम एक तिमाही का कमीशन प्रभारित किया जाना है।

नोट :

ऐसे मामलों में जहां बीजी लंबी अवधि के लिए जारी की जाती है और उधारकर्ता बैंक गारंटी के पूरे कार्यकाल के लिए कमीशन की वसूली के लिए निर्धारित नीति के अनुसार वार्षिक/तिमाही आधार पर कमीशन की वसूली के लिए अनुरोध करता है + दावा अवधि, वहां 0.25% का अतिरिक्त प्रभार लागू होगा

2.2

तरल मार्जिन आधारित बैंक गारंटी हेतु प्रभार

कम से कम 100% तरल मार्जिन

सामान्य प्रभार का 25%

कम से कम 75% तरल मार्जिन

सामान्य प्रभार का 50%

कम से कम 50% तरल मार्जिन

सामान्य प्रभार का 75%

50% से कम तरल मार्जिन

सामान्य कमीशन

2.3

गारंटी रद्द करने पर प्रति‍दान

Ø  वापस किया जाने वाला कमीशन पूर्ण असमाप्त तिमाहियों के लिए ही होगा।

Ø  तथापि, शाखा को कम से कम दो तिमाहियों के कमीशन की वसूली करनी चाहिए।

Ø  यदि किसी मौजूदा गारंटी को एक विशिष्ट अवधि के लिए बढ़ाया जाता है और गारंटी रद्द कर दी जाती है (मूल कार्यकाल के बाद), तो पूर्ण असमाप्त तिमाहियों के लिए कमीशन वापस किया जाएगा

Ø  यदि लाभार्थी द्वारा गारंटी की मांग की जाती है, तो प्रभारित कमीशन वापस नहीं किया जाएगा।

2.4

सीसीबी सहित न्यूनतम आवश्यक नियामक सीआरएआर वाले केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ईसीजीसी/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा गारंटीकृत बैंक गारंटी काउंटर

 

 

काउंटर गारंटी राशि की सीमा तक बैंक गारंटी पर लागू सामान्य कमीशन का 50%। गारंटी राशि पर सामान्य शुल्क काउंटर गारंटी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।

2.5

आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) के लिए कमीशन

वित्तीय बैंक गारंटी के बराबर कमीशन प्रभारित किया जाएगा।

3. प्रसंस्करण शुल्क (योजनाबद्ध / खुदरा ऋण / कृषि ऋण को छोड़कर)

3.1.

निधि आधारित/गैर निधि आधारित कार्यशील पूंजी अग्रिम

(नए/नवीकरण/संवर्धन के लिए)

रु 5 लाख /- तक

शून्‍य*

रु 5 लाख /- से अधिक और रु 10 लाख तक

एकीकृत प्रक्रिया शुल्क ** @0.50%

रु 10 लाख से अधिक

   

आंतरिक रेटिंग

दर

A1 से A3

0.25%**

A4 से B2

0.30%**

B3 और नीचे

0.35%**

(नोट: जहां भी आंतरिक रेटिंग लागू नहीं होती है, वहां प्रभावी दर "ए4 से बी2" की सीमा में होगी”)

 

 

* प्रक्रिया शुल्क (अर्थात् सीआईसी/सीईआरएसएआई/बीमा आदि) के अलावा अन्य व्यय उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।**कोई उच्चतम सीमा नहीं।  

नोट:

· एकीकृत प्रक्रिया शुल्क (अर्थात सीआईसी / सीईआरएसएआई / निरीक्षण / दस्तावेज / एनईसी / मूल्यांकन आदि) में सभी प्रकार के शुल्क शामिल हैं । हालांकि वास्तविक आधार पर बीमा / राज्य विशिष्ट स्टाम्प ड्यूटी प्रभार को उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। 

·  स्टैंडअलोन आधार पर पीएसबी/अनुमोदित बैंकों के आईएलसी द्वारा समर्थित बिलों के बट्टाकरण के लिए सीमा निर्धारित करने पर प्रसंस्करण शुल्क, कार्यशील पूंजी वित्त पर लागू कार्ड दरों के 25% की दर से लिया जाएगा, जो न्यूनतम Rs. 500/- के अधीन होगा।

निम्नलिखित मामलों में कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाना है:

· एसएचजी/जेएलजी को पात्र प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लिए, एसएचजी/जेएलजी के प्रत्येक सदस्य के लिए, Rs.25000/- की ऋण सीमा लागू होगी, न कि पूरे समूह के लिए।

· स्टैंडअलोन आधार पर बैंक के अपने आईएलसी द्वारा समर्थित बिलों के बट्टाकरण के लिए सीमा निर्धारित करने पर।

· अस्थाई ओवरड्राफ्ट, समसामयिक चेक/बिल की खरीद (जहां कोई नियमित सीमा नहीं है) और अस्वीकृत लिखतों/चेक पर निकासी।

· नकद/एफडीआर/अन्य तरल प्रतिभूतियों के रूप में 100% मार्जिन पर जारी एलसी/बीजी, जहां कोई नियमित सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है/उधारकर्ता की नियमित सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है।

· खुदरा योजनाओं के अतिरिक्त जमा/निर्दिष्ट प्रतिभूतियों (एलआईपी/एनएससी/शेयर/अन्य पेपर प्रतिभूतियों आदि) पर अग्रिम।

संघीय अग्रिम

जैसा कि संघीय बैठक या अग्रणी बैंक में यह किया गया है।

संवर्धन

पैरा 3.1 में उल्लिखित सामान्य दरों के अनुसार और प्रासंगिक अवधि के लिए यथानुपात ताकि सीमा की समाप्ति तिथि के अनुरूप हो। 

3.2

तदर्थ स्वीकृति ·         तदर्थ की राशि पर पैरा 3.1 में ऊपर उल्लिखित सामान्य प्रभारों का 150 प्रतिशत उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर लिया जाना है, जिसके लिए उधारकर्ताओं को तदर्थ स्वीकृति की अनुमति दी गई है।·         तदर्थ प्रदान करने पर 2% का अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा।

3.3

सीमाओं की समीक्षा/स्वीकृति की वैधता का विस्तार/संक्षिप्त समीक्षा
पहले तीन माह की समीक्षा सामान्य प्रभार (पैरा 3.1 के अनुसार)
अगले तीन माह की समीक्षा Rs.10/- लाख तक – सामान्य प्रभार Rs.10/- लाख से अधिक – सामान्य प्रभार का 150%
नोट : 1. उपरोक्त खंड प्रक्रिया नोट और स्वीकृति पत्र का भाग रहेगा।2. खाते की समीक्षा के मामले में, लागू अधिकतम प्रभार का यथानुपात लगाया जाएगा।

3.4

प्रक्रिया शुल्क की वसूली   
निम्न के समय % (प्रक्रिया शुल्क)
ऋण आवेदन* की रसीद 10%, न्यूनतम Rs.500/- (गैर-प्रतिदेय)
स्वीकृति देने पर् 40%
संवितरण 50%
* निम्नलिखित मामलों में प्रक्रिया शुल्क की वसूली पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और स्वीकृति देते हुये संग्रहित किया जाना चाहिए:·         Rs.10/- लाख तक के मुद्रा/एमएसएमई ऋण ·         सरकार प्रायोजित योजना के तहत ऋण·         निम्नलिखित मामलों में, उधारकर्ता को उचित नोटिस देने के बाद वसूल किया गया अग्रिम शुल्क जब्त कर लिया जाएगा:क. ऋण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया हो। ख. स्वीकृत ऋण सुविधाओं का ग्राहक द्वारा 6 महीने की अवधि के भीतर लाभ नहीं उठाया गया हो।·         खातों में वसूली : ü  मौजूदा खाते के मामले में, प्रक्रिया शुल्क / प्रारंभिक शुल्क अप्रैल के महीने में पूरे वर्ष के लिए (अधिकतम 31 मई तक) वसूल किया जाना है।ü  नई मंजूरी/वृद्धि के मामले में, वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रभार आनुपातिक रूप से वसूल किया जाएगा।मूल सुविधा की समाप्ति तिथि और वृद्धि के साथ या बिना उसके वास्तविक नवीकरण के बीच अंतर के मामले में·         यदि सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा रही है, तो निर्धारित दर के अनुसार सीमा की समाप्ति की तिथि से वास्तविक नवीकरण की तिथि तक (वृद्धि के साथ या बिना) प्रसंस्करण शुल्क आनुपातिक आधार पर लगाया जाना चाहिए।·         यदि इस अवधि के दौरान सुविधा को स्थगित रखा जा रहा है, तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।एनबीजी अनुमोदन भेजने के लिए प्रक्रिया शुल्क / प्रारंभिक शुल्कयदि एनबीजी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, तो शाखा द्वारा एनबीजी अनुमोदन की सूचना देते समय ग्राहक से 2 लाख रुपये का शुल्क वसूल किया जाना चाहिए और यदि:क) नियमित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और सीमा का लाभ/संवितरण कर दिया गया है, Rs.2 लाख की वसूली गई राशि को प्रारंभिक/प्रसंस्करण शुल्क से समायोजित कर दिया गया है। ख) नियमित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है लेकिन सीमा का संवितरण नहीं किया गया है, 2 लाख रुपये की राशि वापस नहीं की जानी है।ग) नियमित प्रस्ताव 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है Rs.2 लाख रुपये की राशि वापस नहीं की जानी है। घ) नियमित प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है, राशि का 50% अर्थात Rs.1 लाख वापस किया जाएगा।  ·         एनबीजी में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व ग्राहक को इस प्रकार के प्रभार की सूचना दी जानी चाहिए। समूहन कार्य के मामले में, जब तक अधिदेश प्राप्त नहीं होता तब तक कीमत निर्धारण को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ·         2 लाख रुपये की राशि को संवितरण के समय प्रसंस्करण / प्रारंभिक शुल्क के शेष 50% की वसूली करते हुए समायोजित किया जाना है।
4. नए सावधि ऋण/सावधि ऋणों की समीक्षा के लिए प्रारंभिक शुल्क

4.1

प्रारंभिक शुल्क – सावधि ऋण (डीपीजी सहित)

क्र.सं.

एक्सपोज़र

प्रभार

कृषि/एमएसएमई उधारकर्ताओं के अतिरिक्त सभी अग्रिम

Rs.10 लाख तक

क.

Rs.5 लाख तक

शून्य*

ख.

Rs.5 लाख से अधिक से Rs.10 लाख

1.25%

Rs.10 लाख से अधिक (आंतरिक रेटिंग के आधार पर)

ग.

A1 से A3 रेटिंग

1.00%**

घ.

A4 से B2 रेटिंग

1.25%**

ड.

 B3 और उससे कम रेटिंग

1.50%**

एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए

च.

Rs.5 लाख तक

शून्य*

छ.

Rs.5 लाख से Rs.25 लाख तक

सामान्य शुल्क का 50% जैसा कि क्रम सं. “ख” में उल्लिखित है।

ज.

Rs.25 लाख से अधिक

क्रम सं. “ग” से “ड.” में उल्लिखित सामान्य प्रभार

 

 

 

*प्रारम्भिक शुल्क (अर्थात सीआईसी/सरसई/बीमा आदि) के अलावा अन्य व्यय उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

**कोई अधिकतम सीमा नहीं है|

नोट:

·         जहां आंतरिक रेटिंग लागू नहीं है, वहां प्रभावी दर "ए4 से बी2" की सीमा में होगी।

·         प्रारंभिक शुल्क को एकमुश्त शुल्क के रूप में वसूल किया जाना है। जहां वित्तपोषण वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी में है, वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए प्रभार के अनुरूप प्रारंभिक शुल्क लगाया/साझा किया जाएगा।

4.2

सावधि ऋण के लिए वार्षिक समीक्षा प्रभार

 

सीमा

प्रभार

रु०1 करोड़ तक

स्टैंडलोन सावधि ऋण: शून्य

अन्य (जिसकी समीक्षा नियमित डब्ल्यूसी सुविधा के साथ की जाती है): बकाया पर @0.10%

रु०1 करोड़ से ऊपर

कार्यान्वयन के दौरान

 

@0.10%; अधिकतम – रु० 10 लाख

कार्यान्वयन के बाद

@0.05%; अधिकतम – रु० 5 लाख

5. प्रति‍बद्धता प्रभार

5.1

निधि आधारित और गैर निधि आधारित सीमा

. Rs.1.00 करोड़ से अधिक की एफबी + एनएफबी सीमा :

ऐसे मामलों में प्रतिबद्धता प्रभार नहीं लगाए जाएंगे जहां मौजूदा/संभावित उधारकर्ताओं ने बिना शर्त के लिमिट रद्द करने (यूसीसी) के लिए आवश्यक खंड वाले दस्तावेज़ निष्पादित किए हैं। यदि क्यूआईएस-। फॉर्म के आधार पर परिचालन सीमा निर्धारित की गई है, तो इसे प्रतिबद्धता प्रभारों की गणना के लिए माना जाएगा।

आंशिक रूप से आहरित सावधि ऋण के मामले में, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या उधारकर्ता ने बिना शर्त रद्द करने योग्य सीमा खंड वाले आवश्यक दस्तावेज़ों को निष्पादित किया है या नहीं, प्रतिबद्धता शुल्क लगाया जाएगा।

सावधि ऋण सहित निधि आधारित सीमा के लिए :

उपयोगिता स्तर

प्रभार

50% से कम उपयोगिता स्तर

1% प्रति वर्ष

 50% से < 60% उपयोगिता स्तर

0.50% प्रति वर्ष

 60% से < 70% उपयोगिता स्तर

0.25% प्रति वर्ष

 > 70% उपयोगिता स्तर

शून्य

गैर निधि आधारित सीमा के लिए:

उपयोगिता स्तर

प्रभार

60% से कम के उपयोगिता स्तर

अनुपयोगी भाग का 0.25% प्रति वर्ष

मासिक नकद बजट के तहत वित्तपोषित उद्योगों के मामले में अनुपयोगी हिस्से की गणना महीने के दौरान औसत उपयोग और मासिक परिचालन सीमा के संदर्भ में की जानी चाहिए।

. बैंकिंग प्रणाली से Rs.150 करोड़ और उससे अधिक की निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा :

सावधि ऋण सहित निधि आधारित सीमा के लिए:

अग्रिम का जोखिम भार

प्रभार (गैर उपयोगी भाग के लिए)

20%

0.10% प्रति वर्ष

30%

0.15% प्रति वर्ष

50%

0.20% प्रति वर्ष

100%

0.40% प्रति वर्ष

150% और उससे अधिक

0.60% प्रति वर्ष

गैर निधि आधारित सीमा के लिए:

उपरोक्त श्रेणी के उधारकर्ताओं की एनएफबी सुविधाएं उपरोक्त अ‍. में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिबद्धता शुल्क के अधीन होंगी।# बैंकिंग प्रणाली से Rs.100 करोड़ रुपये से अधिक कुल एक्सपोजर वाले कॉरपोरेट्स, एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी पर सभी अनरेटेड दावे जो पहले रेट किए गए थे और बाद में अनरेटेड हो गए थे, उन पर 150% का जोखिम भार होगा।

नोट:

) संघीय अग्रिम

संघीय बैठक या अग्रणी बैंक द्वारा तय किए गए प्रभार।

प्रभार की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक सदस्य बैंक द्वारा उसे आवंटित परिचालन/स्वीकृत सीमा के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

) बहु बैंकिंग व्यवस्था

बहु बैंकिंग व्यवस्था में प्रत्येक बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए।

) सावधि ऋण हेतु

i) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चरणों में आहरण द्वारा गिरावट (ड्रा डाउन) किया जाता है, वहां प्रतिबद्धता शुल्क की गणना आहरित नहीं किए गए हिस्से पर उस अवधि के लिए निर्धारित सापेक्ष आहरण द्वारा गिरावट (ड्रा डाउन) की सीमा के संबंध में की गई राशि के आधार पर की जाएगी, न कि कुल सीमा के संदर्भ में।

ii) आंशिक रूप से आहरित सावधि ऋणों के मामले में जहां कोई विशिष्ट आहरण पूर्व (ड्रा डाउन)  कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है/उधारकर्ता ने विशिष्ट आहरण पूर्व (ड्रा डाउन)  कार्यक्रम का पालन नहीं किया है, उपरोक्त दरों पर प्रतिबद्धता शुल्क पूरे अनाहरित हिस्से पर लगाया जाएगा।

) प्रतिबद्धता प्रभार तिमाही आधार पर वसूल किए जाएंगे।

5.2.

प्रतिबद्धता प्रभार लगाने के लिए छूट प्राप्त मामले

क) Rs.1 करोड़ और उससे कम की एफबी + एनएफबी सीमा

ख) अस्वस्थ/कमजोर इकाइयों/निर्यात ऋण के लिए स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा

ग) वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और भूमि विकास बैंकों सहित सहकारी बैंकों को दी गई ऋण सीमा।

घ) बिलों की खरीद/छूट या ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण सीमा/ संग्रह के लिए उप-सीमा बिलों के माध्यम से बढ़ाई गई देशीय बिल सीमा।
6. प्रलेखीकरण (डॉक्यूमेंटशन) प्रभार

6.1

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम सहित प्रलेखीकरण प्रभार (निधि आधारित)/(गैर निधि आधारित)

जोखिम

प्रभार

Rs.10 लाख तक

शून्य*

> Rs.10 लाख से Rs.1 करोड़

Rs.5000/-

> Rs.1 करोड़ से Rs.5 करोड़

Rs.10000/-

> Rs.5 करोड़ से Rs.50 करोड़

Rs.20000/-

> Rs.50 करोड़

Rs.50000/-

* प्रलेखीकरण शुल्क एकीकृत प्रक्रिया शुल्क में शामिल हैं।

Ø सुविधा में वृद्धि के मामले में प्रलेखीकरण प्रभार केवल बढ़े हुए सीमा भाग पर ही लगाया जाएगा।
Ø सीमाओं का नवीकरण/समीक्षा:शून्य
Ø खुदरा/योजनाबद्ध ऋण: योजनानुसार
Ø 100% तरल प्रतिभूतियों पर ऋण (अर्थात बैंक की अपनी जमाराशि/एनएससी/एलआईपी आदि): शून्य

संघीय अग्रिम

प्रलेखीकरण प्रभार संघीय के अनुरूप लागू रहेंगे।

तदर्थ पर प्रलेखीकरण प्रभार

सामान्य प्रलेखीकरण शुल्क के बराबर।
7. निरीक्षण/पर्यवेक्षण प्रभार

7.1

निरीक्षण/पर्यवेक्षण प्रभार
स्लैब प्रभार (प्रति वर्ष)
Rs.10 लाख तक शून्य
Rs.10 लाख से अधिक से Rs.1 करोड़ @0.10%; न्यूनतम Rs.1000/-
Rs.1 करोड़ से अधिक @0.50%; न्यूनतम Rs.10000/- और अधिकतम Rs.30000/-
उपरोक्त शुल्क प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक आधार पर तिमाही रूप से लगाए जाएंगे।संघीय अग्रिम संघीय बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार। हालांकि, अगर निरीक्षण शुल्क के संबंध में संघ की बैठक में कोई निर्णय नहीं होता है, तो उपरोक्त पैरा के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा।नोट : 1. दौरा करने वाले अधिकारी को वास्तविक वाहन और फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति टीए बिल के माध्यम से की जाएगी और इसे उधार खाते (एनपीए खातों को छोड़कर) से वसूल किया जाएगा।2. एनपीए खाते के मामले में प्रभार संबंधित सामान्य प्रभार से डेबिट किए जाएंगे और ज्ञापन में भी दर्ज किए जाएंगे।3. सुविधाओं की संख्या के बावजूद, प्रति उधारकर्ता इकाई की वसूली की जानी है। 
8. अग्रणी बैंक प्रभार

8.1

अग्रणी बैंक प्रभार जहां हमारा बैंक संघ के अंतर्गत अग्रणी बैंक है।
बैंकिंग प्रणाली से समग्र सीमा (एफबी+एनएफबी) प्रभार (बैंकिंग प्रणाली से समग्र सीमा का प्रतिशत)
Rs.50 करोड़ तक @0.30%; न्यूनतम Rs.5 लाख के अधीन
Rs.50 करोड़ से अधिक @0.25%; न्यूनतम Rs.15 लाख और अधिकतम कोई सीमा नहीं के अधीन
·         संघीय अग्रणी बैंक प्रभार के अंतर्गत खातों के लिए लागू सामान्य शुल्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुविधा के नवीकरण/समीक्षा के समय वसूल किया जाएगा।
9. तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन प्रभार

9.1

जब हमारे बैंक के आंतरिक उपयोग के लिए टीईवी अध्ययन सख्ती से किया जाता है और टीईवी रिपोर्ट ग्राहक के साथ साझा नहीं की जाती है बैंक अधिकारियों द्वारा आयोजित - परियोजना ऋण राशि का 0.10% न्यूनतम Rs. 50000, Rs.400 करोड़ से अधिक के परियोजना ऋण राशि के लिए अधिकतम शुल्क: Rs.250 लाख परामर्शदाता द्वारा टीईवी अध्ययन – परामर्शदाता शुल्क+Rs.15000/-

9.2

जब टीईवी अध्ययन आंतरिक रूप से किया जाता है और टीईवी रिपोर्ट ग्राहक के साथ साझा की जाती है बैंक अधिकारियों द्वारा आयोजित - परियोजना ऋण राशि का 0.15% न्यूनतम Rs. 50000, Rs.400 करोड़ से अधिक के परियोजना ऋण राशि के लिए अधिकतम शुल्क: Rs.250 लाखपरामर्शदाता द्वारा – परामर्शदाता शुल्क + Rs.15000/-

9.3

टीईवी पुनरीक्षण प्रभार टीईवी अध्ययन के पुनरीक्षण के लिए शुल्क लागू टीईवी मूल्यांकन शुल्क का 50% होगा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।

9.4

टीईवी अध्ययन का अधित्याग जहां भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा टीईवी अध्ययन को माफ किया जाता हैपरियोजना लागत Rs. 5 करोड़ तक - शून्यरुपये 5 करोड़ से अधिक - Rs. 50000
*सभी शुल्क लागू करों के अतिरिक्त हैं।
10. अन्य सेवा प्रभार

10.1

खरीद/बिल का बट्टाकरण/चेक/ड्राफ्ट
(बाहरी और स्थानीय) प्रभार प्रति
चेक/ड्राफ्ट बिल
Rs.10 लाख तक की राशि फ्लैट Rs.1000/- संग्रहण प्रभार का 50% (नॉन-क्रेडिट सेवा प्रभार के अनुसार)
Rs.10 लाख से अधिक की राशि फ्लैट Rs.3000/-
 उपरोक्त शुल्कों के अतिरिक्त, लागू दर पर छूट/ब्याज* प्लस फुटकर खर्च यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा।*उधार खातों के लिए - संबंधित उधारकर्ता को ड्ब्ल्यूसी अग्रिम के लिए लागू ब्याज दर।गैर-उधार खातों के लिए – बेज़मानती ओडी पर लागू ब्याज दर। 

10.2

स्वीकृत मंज़ूरी की शर्तों में संशोधन/आशोधन के लिए प्रभार ऋण राशि का 0.02% (न्यूनतम Rs.1000/- और अधिकतम Rs.5 लाख)

10.3 

स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण लागू प्रक्रिया शुल्क का 50%; अधिकतम Rs. 2.50 लाख के अधीन

10.4

सभी प्रकार अर्थात, सीडिंग प्रथम/द्वितीय प्रभार/अन्य प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना सीमा का 0.05%, न्यूनतम Rs. 2000/- अधिकतम 50,000/-हालांकि, यह संघीय बैंकिंग व्यवस्था पर लागू नहीं होगा।

10.5 

शोधक्षमता प्रमाणपत्र जारी करना (गैर वाणिज्यिक / वाणिज्यिक) प्रमाणपत्र राशि का 0.10% न्यूनतम Rs.1000/- और अधिकतम Rs.25000/-नोट: पहले शोधक्षमता प्रमाणपत्र जारी होने के 3 महीने की अवधि के भीतर जारी कोई भी अतिरिक्त प्रमाण पत्र, लागू शुल्क का केवल 50% लगाया जाएगा।

10.6

हमारे ग्राहकों के साथ-साथ सरकार के अलावा अन्य बैंकों द्वारा संदर्भित ग्राहकों की ओर से कोई अन्य प्रमाण पत्र जारी करना अर्थात कोई बकाया नहीं, शेष राशि की पुष्टि, खाते का रखरखाव, आदि प्रायोजित योजनाएं नॉन-क्रेडिट संबंधी सेवा प्रभार के अनुसार

10.7

टीआरए / एस्क्रो खाता खोलने / संचालित करने के लिए शुल्क
हमारे बैंक की ऋण सीमा शुल्क
Rs.5 करोड़ तक Rs.1 लाख प्रति वर्ष
Rs.5 करोड़ से अधिक से Rs.10 करोड़

Rs.2 लाख प्रति वर्ष

Rs.10 करोड़ से अधिक

Rs.5 लाख प्रति वर्ष

10.8

उधारकर्ता को किसी भी सांविधिक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों की प्रति के लिए शुल्क
सीमा प्रभार
Rs.100 लाख तक Rs.500/-
Rs.100 लाख से अधिक Rs.1000/- जोड़ वास्तविक छायाप्रति प्रभार
यदि दस्तावेजों की प्रति के साथ बैंक अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है Rs.2000/- जोड़ वास्तविक छायाप्रति प्रभार
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित Rs.25000/- तक पीएस अग्रिम शून्य

10.9

यदि उधारकर्ता के अनुरोध पर प्रदान किया जाता है तो उधार खातों के मामले में परिचय सहित ऋण जानकारी / राय प्रदान करना Rs.1000/- प्रति अवसर

10.10

मुख्तारनामा का पंजीकरण गैर ऋण संबंधित सेवा प्रभार के अनुसार

10.11

लदाई-उतराई प्रभार जहां भी प्रसंस्करण शुल्क या प्रारंभिक शुल्क की पूर्ण छूट की अनुमति है, `हैंडलिंग प्रभार` @ Rs.15 प्रति लाख या उसके अनुरूप, अधिकतम Rs.1 लाख के अधीन, से Rs.1 करोड़ और उससे अधिक की सीमा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं से प्रसंस्करण शुल्क और अग्रिम शुल्क के क्रम में अलग से वसूल किए जाने हैं।

10.12

ऋण/उधार समूहन और परियोजना मूल्यांकन प्रभार
       i)      समूहन शुल्क (परियोजना मूल्यांकन सहित, समूहन कार्य के एक भाग के रूप में) कुल परियोजना ऋण का 0.50%
  ii)      परियोजना मूल्यांकन शुल्क जहां भी मूल्यांकन अन्य बैंकों / सेबी के साथ साझा किया जाता है और हमारा बैंक समूहन कार्य नहीं करता है। कुल परियोजना ऋण का 0.20% (उन मामलों में प्रभारित किया जाएगा जहां हमारे मूल्यांकन का उपयोग अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए किया जा रहा है)

10.13

हामीदारी कार्य के लिए शुल्क हमारी मंजूरी की सूचना देते समय कुल ऋण का @ 0.25% वसूल किया जाएगा। यह शुल्क ऊपर बताए अनुसार कुल ऋण के 0.50% के समूहन शुल्क से अधिक वसूल किया जाना है।

10.14

संघीय / समूहन / बहु बैंकिंग व्यवस्था के तहत स्वीकृत सभी सावधि ऋण के संबंध में ऋणदाता बैंकों की ओर से अतिरिक्त कार्य / जिम्मेदारियां, 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल सावधि ऋण घटक को शामिल करना
विवरण प्रभार
क. परियोजना कार्यांवयन और निगरानी शुल्क
ऋणदाता सदस्यों की ओर से परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए (अर्थात क्या वित्तीय और भौतिक प्रगति अनुसूची के अनुसार है, स्वीकृत लागत अनुमानों का पालन किया जा रहा है या नहीं, वास्तविक प्रमोटर का योगदान यथा परिकल्पित था, आदि) Rs.100 प्रति लाख प्रति वर्ष परियोजना के पूरा होने तक कुल परियोजना लागत पर (अर्थात Rs.10,000/- प्रति करोड़) जो अधिकतम Rs.7.5 लाख प्रति वर्ष है।

10.15

अधिग्रहण के मामले में ऋण का  पूर्व भुगतान/मोचन निषेध  अर्थात अन्य बैंक/एफआई में गैर-वैयक्तिक उधारकर्ता द्वारा ऋण पूर्वदत्त किया जा चुका है

पूर्वदत्त बकाया राशि के पूर्व भुगतान पर प्रभार @2%

हालांकि, निम्नलिखित मामलों में कोई पूर्वभुगतान प्रभार नहीं लगाया जाएगा :

ü एमएसई उधारकर्ता

ü  व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत अस्थायी दर सावधि ऋण (गैर-कारोबारी) ।

ü  रीसेट क्लॉज के साथ निश्चित दर पर स्वीकृत ऋण, यदि उधारकर्ता रीसेट के समय अस्थिर ब्याज दर के अपने विकल्प का प्रयोग करता है।

ü  जहां उधारकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से ऋणों का पूर्व भुगतान किया जाता है

ü  जहां उधारकर्ता परिपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपने खाते में लगाए जाने वाले ब्याज दर में वृद्धि या मंजूरी की अन्य शर्तों में बदलाव के लिए अन्य बैंक में स्थानांतरित हो जाता है।

ü  जहां अनियमितता के आकार, भविष्य में चूक की संभावना या किसी अन्य तकनीकी या अन्य विशिष्ट कारणों से बैंक के आग्रह पर ऋण समाप्त किया जाता है।

10.16

खाते के अधिग्रहण के मामले में वसूल की जाने वाली रियायत राशि यदि अन्य बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा खाते का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो पूर्व-भुगतान शुल्क लगाने के अलावा, सुविधा की अंतिम स्वीकृति/समीक्षा/नवीकरण के बाद से दिए गए सेवा प्रभार, ब्याज दर आदि में सभी रियायत/छूट/अधित्यजन या इस तरह के खंड के साथ उधारकर्ता द्वारा स्वीकार की गई मंजूरी, जो भी पहले हो, खाते में वापस ले ली जाएगी और संबंधित राशि उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। एक ही खंड को हमेशा स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा और इस संबंध में उधारकर्ता की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और रिकॉर्ड में रखी जाएगी।
11. विविध व्यय

11.1

जेबखर्च व्यय पंजीकरण/संशोधन/आरओसी, डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स, केबल शुल्क, फैक्स इत्यादि के साथ शुल्क की संतुष्टि जैसे सभी फुटकर खर्च लाभार्थी से एकत्र किए जाएंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

11.2

ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईसी) प्रभार (अर्थात, टीयू सिबिल, सीआरआईएफ हाइमार्क, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स)
सेगमैंट प्रभार
उपभोक्ता @Rs.50/- प्रति सीआईसी
वाणिज्यिक @Rs.500/- प्रति सीआईसी
Rs.25000/- तक के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण : कोई प्रभार नहीं वसूला जाएगा।

11.3

एनईएसएल (NeSL) प्रभार www.nesl.co.in (NeSL Home Page -> IU Services -> Fee Structure) पर उपलब्ध एनईएसएल (NeSL) दिशानिर्देशों के अनुसार

11.4

सरसई प्रभार
सेगमैंट प्रभार
सुरक्षित लेनदार के पक्ष में सुरक्षा हित का सृजन या संशोधन 1) Rs.5 लाख तक –Rs.50/- 2) Rs.5 लाख से अधिक – Rs.100/-
किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में दर्ज / अनुरक्षित जानकारी के लिए कोई आवेदन (सरसई सर्च) Rs.10/-
किसी भी मौजूदा सुरक्षा हित की संतुष्टि या सुधार शून्य

11.5

कानूनी राय / एनईसी प्रभार
एक्सपोज़र प्रति संपत्ति अधिकतम प्रभार*
मैट्रो शहरी और अर्ध शहरी ग्रामीण
Rs.1 करोड़ तक Rs.3000/- Rs.1500/- Rs.1000/-
Rs.1 करोड़ से अधिक Rs.4000/- Rs.2500/- Rs.1500/-
*उधारकर्ता से वास्तविक जेबखर्च भी वसूला जाएगा।

11.6

मूल्यांकन शुल्क
आस्तियों का मूल्य* शुल्क
Rs.20 लाख तक Rs.2000/-
Rs.20 लाख से अधिक से Rs.50 लाख Rs.3000/-
Rs.50 लाख से अधिक से Rs.1 करोड़ Rs.4000/-
Rs.1 करोड़ से अधिक से Rs.5 करोड़ Rs.8000/-
Rs.5 करोड़ से अधिक से Rs.10 करोड़ Rs.12000/-
Rs.10 करोड़ से अधिक Rs.15000/-
 *संपत्ति/अचल संपत्ति/प्लांट और मशीनरी आदि सहित। यदि मूल्यांकन शाखा प्रभारी/क्लस्टर प्रमुख द्वारा किया गया है तो कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

11.7

सावधि ऋण का वितरण करते समय नकद आदेश / ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी प्रभार लगाना सावधि ऋण के वितरण के लिए सीधे आपूर्तिकर्ता के पक्ष में धन के प्रेषण के लिए लिखत जारी करते समय, नकद आदेश/ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी/अन्य माध्यम जारी करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।