गैर-क्रेडिट संबंधित सेवा प्रभार

 
 

गैर-क्रेडिट संबंधित सेवा प्रभार  सभी सेवा प्रभार जीएसटी के अनन्य हैं (जहां भी लागू हो)

पीएनबी ने  01.07.2013 से लेनदेन के लिए एसएमएस अलर्ट हेतु शुल्क शुरू कर दिया था

70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और  दिव्यांग व्यक्ति के लिए बैंकिंग सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.

सेवा की प्रकृति

सेवा प्रभार#

(70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्ति के लिए डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी))

1

गैर-वित्तीय लेन-देन

रु. 60/-+जीएसटी

2

वित्तीय लेन-देन

रु. 100/-+जीएसटी

  • सेवा केवल आधार शाखा के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • ग्राहक का पंजीकृत पता मेट्रो/शहरी/अर्द्ध शहरी क्षेत्र में आधार शाखा से 5 किमी. और ग्रामीण क्षेत्र में 2 किमी. के दायरे में होना चाहिए।
  • रु. 20,000/- तक प्रति दिन नकद जमा/निकासी की अनुमति
  • उपर उल्लिखित सेवा प्रभार दिनांक 07.2019 से लागू होंगे।

ग्रामीण शाखाओं के व्यक्तिगत ग्राहक, वरिष्ठ नागरिक और पेंशनभोगी (सीनियर सिटीजन और पेंशनरों के लिए शुल्क शाखा के लोकेशन के निरपेक्ष में है)

में है)

डिमांड ड्राफ्ट/लोकल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण (नॉन कैश बेसिस)

क्र. सं.

विवरण

प्रभार

ए.1- सामान्य बैंकिंग के लिए सेवा प्रभार

1. बहीखाता का रखरखाव

1.1

न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता और खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन न करने का शुल्क

बचत खाता

न्यूनतम तिमाही औसत शेष (क्यूएबी)

 

क्षेत्र

न्यूनतम क्यूएबी

आरंभिक जमा

ग्रामीण

रु. 500/-

रु. 500/-

अर्द्ध शहरी

रु. 1000/-

रु. 1000/-

शहरी एवं महानगरीय

रु. 2000/-

रु. 2000/-

न्यूनतम बैलेंस मेनटेन न करने के लिए प्रति तिमाही प्रभार

क्यूएबी में कमी

ग्रामीण

अर्द्ध -शहरी

शहरी /  महानगरीय

50 % तक

रु. 50/-

रु. 100/-

रु. 150/-

50 % से ऊपर

रु. 100/

रु. 150/-

रु. 250/-

चालू खाता

न्यूनतम तिमाही औसत शेष (क्यूएबी)

क्षेत्र

न्यूनतम क्यूएबी

आरंभिक जमा

ग्रामीण

रु. 1000/-

रु. 1000/-

अर्द्ध शहरी

रु. 2000/-

रु. 2000/-

शहरी / महानगरीय

रु. 5000/-

रु. 5000/-

न्यूनतम बैलेंस मेनटेन न करने के लिए प्रति तिमाही प्रभार

प्रभार

ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी

शहरी / महानगरीय

रु. 200/-

रु. 300/-

 

. स्वयं सहायता समूह खातों के लिए रु. 100/- का क्यूएबी आवश्यक है (शाखा के लोकेशन के परिपेक्ष में)

. उपरोक्त शुल्क न्यूनतम तिमाही औसत शेष के गैर-रखरखाव के लिए लगाया जाएगा।

. केवल सेवा प्रभार के कारण खाते में प्रभारों की वसूली नकारात्मक शेष राशि में नहीं बदलनी चाहिए।

. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रभावी/निष्क्रिय खातों के संबंध में न्यूनतम शेष के रखरखाव के लिए

कोई दंड प्रभार नहीं है।

. तिमाही प्रभार की आवृत्ति पीएनबी के अनुरूप अर्थात् अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी में होगी।

1.2

डुप्लीकेट पासबुक/स्टेटमेंट

पास बुक / स्टेटमेंट - गैर-व्यैक्तिक एवं व्यैक्तिक (समस्त शाखाएँ)

केवल नवीनतम शेष के साथ

 रु. 100/-

 

पिछली प्रविष्टियों के साथ

 न्यूनतम 100 रूपए एवं अधिकतम 1000 रूपए तक       2/- रूपए प्रति प्रविष्टि

 

टिप्पणियाँ:

. नई पासबुक नि: शुल्क जारी की जाएगी।

. सीए/सीसी/ओडी के लिए: प्रति माह खाते की एक स्टेटमेंट नि:शुल्क।

.यदि ग्राहक एम-बैंकिंग/आई-बैंकिंग/ई-मेल एवं फ्लैक्सी जमा खातों (बचत और चालू) के माध्यम से

स्टेटमेंट के लिए अनुरोध  करते है तो शुक्ल शून्य होगा।

.कम आवृत्ति वाले खातों का विवरण (केवल सीए/सीसी/ओडी खातों के लिए): ग्राहक ई-मेल लॉगिन

करने हेतु रजिस्टर करें और स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आई-बैंक सुविधा का उपयोग करें।

1.3

आकस्मिक/बहीखाता फोलियो/खाता रखरखाव प्रभार- सक्रिय खातों में नि:शुल्क के उपर अनुमत प्रविष्टियां

चालू खातों में मुफ्त फोलियो की अनुमति है

तिमाही औसत क्रेडिट शेष (चालू खातों में)

रु. 25,000/- तक

शून्य

रु. 25,000/- से अधिक रु. 50,000/- तक

2

रु. 50,000/-  से अधिक रु. 1,00,000/- तक

4

रु. 1,00,000/-  से अधिक रु. 2,00,000/- तक

7

रु. 2,00,000/- से अधिक

कोई सीमा नहीं

कंप्यूटर में रखे गए खातों के लिए, 40 प्रविष्टियों या उसके हिस्से को एक खाता बही के रूप में

माना जाएगा।

नि:शुल्क सीमा से परे प्रभार

 

एसबी खातें

एसबी खातों में अर्द्धवर्ष में 40 से अधिक डेबिट में 2/- रूपए प्रति प्रविष्टि की अनुमति (बैंक अनुमानित/ एटीएम/आई-बैंक को छोड़कर गैर-नकद लेनदेन के लिए)

सीए/नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट

न्यूनतम रु. 100/ - अधिकतम रु. 1000/- की दशा में प्रति प्रविष्टि 2/- रुपये है।

(ओडी/सीसी खातों में कोई निःशुल्क फ़ोलियो नहीं है)

खातों में अतिरिक्त डेबिट पर प्रभार

मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडी)

एक महीने में 6 से अधिक डेबिट पर  5/- रूपए प्रति डेबिट.

     

1.4

चेक बुक जारी करने  का प्रभार

सीटीएस -2010 मानक चैक

गैर-व्यैक्तिक/व्यैक्तिक

के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध

(ए) डिजिटल मोड: रु. 3/- प्रति लीफ़

(बी) शाखा- रु. 4/- प्रति लीफ़

गैर-व्यैक्तिक

रु. 5/- प्रति लीफ़

नि:शुल्क चेक बुक:

एसबी खाता: वित्त वर्ष में 20/25 लीफ़्स की एक चैक बुक

बीएसबीडी खाता: प्रति वर्ष 10 चैक लीफ़्स नि:शुल्क है

1.5

स्थायी अनुदेश

विवरण

प्रभार

अन्य केंद्रों के लिए धन के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेनों हेतु

लागू एबीबी शुल्क

एसआई का पंजीकरण

बैंक के भीतर: शून्य

अंतर: बैंक: 50 / - रूपए प्रति अनुदेश

अन्य संस्थानों अर्थात् एलआईसी प्रीमियम आदि के लिए स्थायी अनुदेश/प्रेषण का निष्पादन|

बैंक के भीतर: शून्य

अंतर: बैंक: प्रेषण शुल्क और वास्तविक डाक शुल्क के साथ 50 / - रूपए प्रति अनुदेश

एसआई का गैर-निष्पादन (निधि की अपर्याप्तता के कारण) सभी प्रकार के लेनदेन हेतु लागू

प्रेषण शुल्क और वास्तविक डाक शुल्क के साथ प्रति 100 / - रूपए लेनदेन

टिप्पणियाँ: एक ही शाखा में रखे गए खातों के भीतर प्रविष्टियों के  अंतरण हेतु कोई शुल्क नहीं

लगाया जाएगा और निम्नलिखित के संबंध में निर्देश नि: शुल्क किए जाएंगे एवं एसआई पंजीकरण

शुल्क तथा एसआई रीमिटिंग शुल्क नहीं लगाए जाएंगे:

1. सावधि जमा में ब्याज जमा करना/प्रेषण करना

2. आवर्ती जमा किश्त जमा करना/प्रेषण करना

3. ऋण खातों में किश्त जमा करना/प्रेषण  करना    

1.6

भुगतान रोकने के अनुदेश

विवरण

शुल्क

बचत खाते

 100/- रु. प्रति लि‍खत,

चेक की सीमा 300/-रु. (3 और अधिक चेक की सीमा)

सीए/सीसी/ओडी खातें

200/-रु  प्रति लि‍खत,

चेक की सीमा 600/-रु. (3 और अधिक चेक की सीमा)

. केवल एक बार के लिए लागू अर्थात् भुगतान रोकने के निर्देशों को स्वीकार करने के समय और समाशोधन

के माध्यम से ऐसे उपकरणों को वास्तव में वापस करते समय कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

यदि भुगतान रोकने के निर्देश पंजीकृत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए जाए तो कोई शुल्क नहीं

लगाया जाएगा

1.7

भुगतान रोकने के अनुदेशों को रद्द/ निरस्त करना

बचत खाते

रु. 20/-. प्रति लि‍खत; प्रति निर्देश अधिकतम रु.200/-

सीए/सीसी/ओवरड्राफ्ट खाते

1.8

आवर्ती जमा खाते में विलंबित किश्त जमा करने के लिए दंड शुल्क

जमा की आवधिकता को ध्यान दिए बिना प्रति 100/- पर 1/-रु.प्रति महिना।

नोट: आवर्ती जमा खाते में समान अग्रिम किस्तों के भुगतान के खिलाफ विलंबित भुगतान के लिए

दंड माफ करने का लाभ उपलब्ध नहीं है। हालांकि, ब्याज का भुगतान दंड शुल्क में कटौती के बाद लागू

दर से किया जाना चाहिए।

1.9

खाता बंद करना

विवरण

शुल्क

ए. खाता खोलने से 14 दिनों के भीतर खाता बंद करने पर

कोई शुल्क नहीं

बी. 14 दिनों के बाद लेकिन खोलने के 12 महीनों के भीतर खाते बंद करने पर

आरडी खाता

रु.100/-

बचत बैंक खाता

रु.300/-

चालू खाता

रु.600/-

12 महीने बाद खाते बंद करने पर

शून्य

नोट:

ग्राहक की मृत्यु होने पर खाता बंद करने पर कोई शुल्क नहीं|

बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का हस्तांतरण करना खाता बंद करना नहीं माना जाएगा,

  इसलिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसी तरह मौजूदा खातों को बंद करने के बाद संयुक्त

  नामों में एक और खाता खोलने और मृतक जमाकर्ता के खाते में भुगतान को खाता बंद करने के रूप में

  नहीं माना जाएगा।

यदि ग्राहक अपने एसबी / सीए खाता या बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वह

  खाता खोलने के 14 दिनों के भीतर हमारे किसी भी अन्य खाते में स्विच करने के लिए बैंक से संपर्क

  कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह उसके द्वारा दी गई राशि की वापसी के लिए मांग कर सकता/

  जो ब्याज के साथ उसे वापस दी जाएगी। खाते में पहला भुगतान करने की तारीख से 14 दिनों के

  भीतर खाता बंद करने पर बैंक कोई सेवा शुल्क नहीं लेगा।

1.10

खाते में संचालन

 

व्यैक्तिक

 गैर-व्यैक्तिक

पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से संचालन की अनुमति

300/-रु. सभी ग्राहकों के लिए

500/-रु.

खाता में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / खाते में परिचालन संबंधी निर्देशों / रिकॉर्डिंग पुनर्गठन का परिवर्तन

शून्य

200/- रु. प्रति अवसर

नोट: मौजूदा हस्ताक्षरकर्ता / खाताधारक की मृत्यु के मामले में कोई शुल्क नहीं।

2. प्रेषण

2.1

डिमांड ड्राफ्ट जारी करना

10000/-रु. तक

50/-रु.

10,000/-रु. से अधिक

4.00रु प्रति हजार या उसके भाग पर, न्यूनतम 50/-रु., अधिकतम 15000/-रु.

नकद निविदा के विरूद्ध (50000/-रु. से कम)

सामान्य शुल्क से अधिक पर 50% की दर से

(जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है)

2.2

डुप्लिकेट ड्राफ्ट / ड्राफ्ट का पुनर्वैधीकरण / ड्राफ्ट रद्द करना / अन्य इंस्ट्रूमेंट्स जारी करना

डिमांड ड्राफ्ट / अन्य उपकरण

1

पुनर्वैधीकरण

100/-रु. प्रति उपकरण

2

निरस्तीकरण शुल्क

3

खोए हुए इंस्ट्रूमेंट जारी करना

4

डुप्लिकेट ड्राफ्ट जारी करना

5

रेमिटेंस के किसी भी मोड के लिए नकद निविदा (रु. 50000/-  से कम) के विरुद्ध

250/-रु. प्रति उपकरण

· सावधि ऋण / खुदरा ऋण / आवास ऋण के संवितरण के आधार पर लाभार्थियों के ड्राफ्ट जारी करने

  के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

· क्रेडिट / डिपॉजिट स्कीम (नो फ्रिल अकाउंट सहित) विशेष रियायतें संबंधित स्कीम में विशेष रूप से

  उल्लिखित हैं।

· सावधि जमा और पीपीएफ या सरकार द्वारा बचत योजनाओं के तहत इस तरह के अन्य खातों में

  नकद भुगतान के लिए आयकर अधिनियम के तहत प्रतिबंधों के कारण आय के भुगतान के लिए

  जारी डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

2.3

चेक/बिल वापसी शुल्क

स्थानीय वापसी शुल्क

आन्तरिक वापसी शुल्क:

चेक की राशि

शुल्क

अपर्याप्त निधि के कारण

1 लाख रू. तक

200/-रू. प्रति उपकरण

1 लाख रू. से अधिक से रू. 1 करोड़ तक

200/- रू. उपकरण

1 करोड़ रू. से ऊपर

प्रथम चेक के लिए 2000/-रु. और महीने के दौरान दो चेक और अधिक के लिए 2500 रु. प्रति अवसर|

बैंक में अपर्याप्त निधि रहने वाले दिनों के लिए लागू ब्याज दर (अर्थात् वास्तविक ब्याज दर स्वच्छ OD अतिरिक्त वसूला जाना है)

अन्य कारणों के लिए100/-रु. प्रति उपकरण

तकनीकी खराबी / विफलता के मामले में कोई शुल्क नहीं

बाहरी वापसी शुल्क

स्थानीय चेक (क्लियरिंग हाउस के माध्यम से)

रु.1 लाख तक

100/-रु. प्रति उपकरण

रु.1 लाख से ऊपर

200/-रु. प्रति उपकरण

स्थानीय चेक / बिल – सीधे भुगतानकर्ता बैंक में प्रस्तुत करने के लिए: जेब खर्च का 150/- + रु. या संग्रह शुल्क का 50% जो भी अधिक हो।

बाहरी वापसी शुल्क

 

1 लाख रु. तक का चेक

100 / -रु.  प्रति उपकरण + जेब खर्च के अतिरिक्त

1 लाख रु. से ऊपर का चेक

Rs. 200/- प्रति उपकरण + जेब खर्च के अतिरिक्त

बिल

जेब खर्च का 200/- + रु. या संग्रह शुल्क का 50% जो भी अधिक हो।

3. संग्रह

3.1

बाहरी चेक / ड्राफ्ट का संग्रह

विवरण

शुल्क

10000 /-रु. तक के चेक

50/-रू. प्रति उपकरण

10000/-रू. से ऊपर तथा 1.00 लाख रू. तक

100/- रू. प्रति उपकरण

1.00रू. लाख से ऊपर

200/- रू. प्रति उपकरण

· बाहरी चेकों के मामले में वसूली प्रभार लिखतों की सकल राशि पर लगाया जाना चाहिए

· वैयक्तिक खाताधारकों के खातों में बाहरी चेकों का तत्काल क्रेडिट: ₹15,000/-  तक के बाहरी

चेकों का तत्काल क्रेडिट उपरोक्त स्लैब के अनुसार अनुरोध पर जमा जेब से किया गया

वास्तविक खर्च

समाशोधन के माध्यम से स्थानीय चेक की वसूली: कोई प्रभार नहीं

3.2

स्थानीय / बाहरी बिलों का संग्रह- जावक एवं आवक

{ अंतर्देशीय साख- पत्र (ड्राफ्ट, चेक आदि रहित) के तहत प्राप्त बिलों सहित,  निर्बाध / दस्तावेजी / मियादी एवं आपूर्ती}

स्लैब

प्रभार

₹10000/- तक

₹100/- + जेब से किये गए खर्च

₹10000/- से अधिक

₹10/- प्रति हजार या उसका भाग + जेब से किये गए खर्च; न्यूनतम ₹100/- अधिकतम ₹15000/-

मूल निर्देशों (आईबीसी / ओबीसी) में परिवर्तन अर्थात्; सी फार्म में छूट, नि: शुल्क वितरण, सेवानिवृत्ति के समय का विस्तार आदि।

₹200/- प्रति संदर्भ

वसूली हेतु प्राप्त दस्तावेज: यदि आवश्यक हो तो अदाकर्ता को सुपुर्द की जाए या अप्राप्त के तौर पर वापस लौटाया जा सकता है।

सामान्य संग्रहण शुल्क + जेब से किये गए खर्च

आवक वसूली पर प्रभार (बैंक दर बैंक)

अदाकर्ता से विप्रेषण शुल्क वसूला जाना चाहिए - जहाँ विप्रेषण बैंक में कोई शाखा नहीं है, कमीशन 50:50 के आधार पर सांझा की जानी चाहिए।

     

· वास्तविक डाक / कोरियर शुल्क और जेब से किया गया अन्य कोई खर्च पूर्ण रूप से ग्राहकों

 से वसूला जाना चाहिए।

· बिलों के मामले में संग्रहण शुल्क लिखत की सकल राशि पर लगाया जाना चाहिए।.

 

बाह्य प्रतिदाय शुल्क  (आवक  / जावक संग्रहण)

स्थानीय प्रतिदाय प्रभार

आवक प्रतिदाय प्रभार:

चेक की राशि

शुल्क

अपर्याप्त निधि के कारण

₹1 लाख तक

₹200/- प्रति लिखत

₹1 लाख से अधिक

₹1 करोड़ तक

₹ 500/- प्रति लिखत

₹1 करोड़ से अधिक

महीने के दौरान प्रथम चेक के लिए ₹2000/-  और 2 चेक से प्रति दृष्टांत ₹2500/-।

जिनके बैंक में निधियां न हों, उतने दिनों के लिए लागू दर पर ब्याज (अर्थात् बेजमानती ओवरड्राफ्ट के दर वास्तविक ब्याज अधिक वसूला जाएगा)

अन्य कारण से: ₹100/- प्रति लिखत

तकनीकी खराबी/विफलता के मामले में कोई शुल्क नहीं

 

जावक प्रतिदाय प्रभार

सामान्य चेक (समाशोधन गृह के माध्यम से)

₹1लाख तक

₹100/- प्रति लिखत

3.4

चेक/बिलों की खरीद/ छूट

समय-समय पर जारी किए जाने वाले आईआरएमडी/आरएमडी दिशानिर्देशानुसार

3.5

परिपक्वता अवधि पर जमा प्राप्तियों की वसूली

परिपक्वता अवधि पर अन्य बैंक के जमा प्राप्तियों का संग्रह

बैंक चेक के संग्रहण पर यथालागू शुल्क की

वसूली करेगा। हालाँकि, यदि एफडी में एक वर्ष

की न्यूनतम अवधि के लिए आय का निवेश किया

जाता है, तो केवल जेब से किए गए खर्च की प्राप्ति

के आलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सभी मामलों में,, डाक शुल्क और जेब से किये गए अन्य खर्चो को पूर्ण रूप से वसूला जाएगा।

3.6

स्वीकृति हेतु मीयादी बिल का निष्पादन

₹100/- प्रति बिल + जेब से किये गए खर्च

3.7

शाखा द्वारा सीधे प्राप्त किये गए ब्याज / लाभांश वारंट की वसूली

₹1000/- तक की राशि के लिए लाभांश वारंट, ब्याज वारंट प्रतिदाय आदेश सममूल्य पर वसूले

जाएंगे, भले ही वह अन्य बैंकों के नाम आहरित किए गए हों और बाहरी केंद्रों में देय हैं। जेब से

किये खर्च जैसे डाक व्यय इत्यादि को पूर्ण रूप से वसूला जाएगा।

4. नकदी संचालन प्रभार – जमा

4.1

बचत बैंक खाते

मूल और गैर मूल शाखा पर लागू*

लेन-देन पर आधारित

प्रति माह 5 लेनदेन निःशुल्क हैं उसके बाद ₹25 प्रति लेनदेन (वैकल्पिक चैनलों को छोड़कर अर्थात् बीएनए, एटीएम और सीडीएम)

राशि के आधार पर

₹2.00 लाख तक

निःशुल्क (प्रति दिन)

₹2.00 लाख से अधिक

₹1/- प्रति हजार न्यूनतम ₹25/- के अध्यधीन,

4.2

चालू / नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट और ग्राहकों के अन्य खाते

मूल और गैर मूल शाखा पर लागू*

 

राशि के आधार पर

₹2.00 लाख तक

निःशुल्क (प्रति दिन)

₹2.00 लाख से अधिक

₹1/- प्रति हजार न्यूनतम ₹50/-, अधिकतम ₹15000/- के अध्यधीन,

· उपरोक्त अनुसार शुल्क प्रति खाता प्रति दिन नकदी जमा करने के लिए लगाया जाएगा और

जीएसटी के आलावा है।

· ऋण (सीसी/ ओडी को छोड़कर) / एनपीए / वाद दाखिल खातों में जमा राशि पर कोई

नकदी संचालन प्रभार नहीं है।

 

नोट: *बैंकों में ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2015 के अनुसार, "मूल शाखा

और गैर- मूल शाखा के ग्राहकों द्वारा किए गए समान लेनदेन के बीच के इंटरसोल शुल्क के संबंध में कोई भेदभाव नहीं

होना चाहिए।"

5. नकदी संचालन प्रभारआहरण

5.1

बचत बैंक खाते

मूल और गैर मूल शाखा पर :

निःशुल्क: एक महीने में अधिकतम 5 आहरण। तत्पश्चात, ₹1000 / - या उसके भाग पर

प्रति ₹2/- ।

5.2

चालू / नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट और ग्राहकों के अन्य खाते

मूल और गैर मूल शाखा पर :

पीएनबी स्मार्ट रुमर चालू खाता –

उनके संबंधित क्यूएबी के अनुसार प्रति दिन निःशुल्क राशि

प्रकार

क्यूएबी

सिल्वर

₹1 लाख

गोल्ड

₹2 लाख

डायमंड

₹5 लाख

प्लैटिनम

₹10 लाख

तत्पश्चात् लागू शुल्क ₹1000/- या उसके भाग पर ₹2/- प्रति होगा ।

अन्य सभी सीए / सीसी / ओडी और ग्राहकों के अन्य खाते

निःशुल्क राशि : ₹1 लाख प्रति दिन।

तत्पश्चात् लागू शुल्क ₹1000/- या उसके भाग पर ₹2/- प्रति होगा । .

6. लॉकर / सुरक्षित अभिरक्षा

6.1

लॉकर का वार्षिक किराया

 

ग्रामीण / अर्ध-शहरी

शहरी / महानगर

लघु

₹1000/-

₹1500/-

मध्यम

₹2000/-

₹3000/-

बड़े

₹ 2500/-

₹5000/-

बहुत बड़े

₹ 5000/-

₹7500/-

अतिरिक्त बड़े

₹10,000/-

₹10,000/-

*समामेलित इकाई में पहचान की गई शाखाओं की समीक्षा के अध्यधीन, पहचान की गई

महानगरीय शाखाओं में 25% का प्रीमियम।

6.2

उन्नत लॉकर किराए पर स्लैब वार छूट

अवधि

छूट % शत

1 वर्ष+ 6 महीने एवं उससे अधिक

2%

2 वर्ष

5%

3 वर्ष

10%

4 वर्ष

15%

5 वर्ष

20%

कर्मचारी

75%

6.3

लॉकर्स के लिए आवश्यक प्रतिभूति जमा

लॉकर दिशा-निर्देशानुसार

6.4

लॉकर किराए के विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना

पहली तिमाही

वार्षिक किराए का 10%

दूसरी तिमाही

वार्षिक किराए का 25%

तीसरी तिमाही

वार्षिक किराए का 40%

एक वर्ष

वार्षिक किराए का 50%

एक वर्ष से अधिकहेतु

लॉकर जिन्हें तोड़ा जाना है

6.5

संचालन की संख्या पर प्रतिबंध

प्रति वर्ष लॉकर मुआयनों की संख्या -प्रति वर्ष 15मुफ्त मुआयने; उसके बाद रु 100 / - प्रति मुआयना ।

 

नए लॉकर जारी करते समय, शाखाओं को लॉकर पट्टे रजिस्टर में निम्नलिखितधारा को शामिल करने

की सलाह दी जाती है

मैं/हम एक वित्तीय वर्ष में 15 संचालनों के बादरू. 100/- प्रति संचालन का भुगतान करने के लिए

सहमत हैं |

6.6

लॉकर किराए की वापसी

. लॉकर सुविधा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और लॉकर के अभ्यर्पण के मामले में, लॉकर किराए

की वापसी कर दी जाएगी, यदि कोई हो तो, लॉकर के अभ्यर्पण की तारीख के बाद वालीपूर्ण तिमाहियों

के लिए की जाएगी, जिसके लिए लॉकर किराया पहले ही अग्रिम में प्राप्त हो चुका है।

-पांच साल से पहले लॉकर के अभ्यर्पण के मामले में, सामान्य दरों पर (रियायत के बिना) लॉकर शुल्क

लिया जाएगा और शेष राशि वापस कर दी जाएगी।

-अभ्यर्पण के मामले में, जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा।

6.7

अन्य

लॉकर्स को पट्टे पर देते समय एकबारगी पंजीकरण प्रभार:

ग्रामीण / अर्ध शहरी

रु.. 200/-

शहरी / मेट्रो

रु. 500/-

लॉकर्स तोड़ने/ ड्रिल द्वारा खोलने के प्रभार

वास्तविक + रु 1000 / - आकस्मिक शुल्क के पक्ष में

डुप्लिकेट चाबियां

6.8

सुरक्षित अभिरक्षा शुल्क

प्राधिकृत शाखाएँ केवल (केवल मौजूदा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सुविधा)

फोलियो प्रारंभिक प्रभार

रू 150/-

स्क्रिप्स / सुरक्षा कागजात

प्रति स्क्रिप रू. 25/-प्रतिवर्ष न्यूनतम रु 100 / -

मुहरबंद आवरण

रू. 350/- प्रति आवरण प्रतिवर्ष या उसका भाग

 

मुहरबंद डिब्बे

30cmX30cmX30cm)आकार तक के बक्सों के लिए

रुपये 3000 / - प्रति बॉक्स प्रति वर्ष

बड़े आकार के लिए

रुपये 400 / - प्रति घन फीट प्रतिवर्ष या उसका भाग न्यूनतम रु 3500 / -

बैंक की अपनी जमा रसीदें

कोई शुल्क नहीं

शाखा/अन्य बैंकों की डुप्लीकेट चाबियों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सुरक्षा कारणों से,, ये सेवाएं आम जनता को प्रदान नहीं की जाती हैं।

7. बैंकिंग आपके द्वार (डीएसबी)

7.1

70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए

विवरण

शुल्क

गैर-वित्तीय लेनदेन

रु. 60/-

वित्तीय लेनदेन

रु. 100/-

7.2

सभी एसबी/सीए /सीसी /ओडी ग्राहकों के लिए:मुद्रा पेटिका वाले क्षेत्रों में ऐसे ग्राहक जोएक माह में औसतन 10 दिनों के लिए रूपए 2 लाख या अधिक की नकद राशि जमा करतेहैं, उन्हें अनिवार्य रूप से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए|

.यह विकल्प सीए / एसबी खाता ग्राहकों को प्रदान किया जाता है जो अपने खाते में वांछित राशि रखने

के लिए सहमत होते हैं ताकि बैंक द्वारा वास्तविक सुरक्षा एजेंसी शुल्क का भुगतान किया जा सके।

. प्रतिबद्धता शुल्क -यदि ग्राहक अपेक्षित राशि शेष को बनाए नहीं रखता है, तो दैनिक घाटे की राशि या

डीएसबी के लिए बैंक के वास्तविक सेवा प्रभारों, जैसे नीचे दिए गए हैं, पर ग्राहक खाते में शेष राशि में

से घाटे की राशि पर 4% की दर से, मासिक आधार पर प्रतिबद्धता शुल्क प्रभारित किया जाएगा|

. नकदी लेने की अधिकतम सीमा: प्रचलित बनकर क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार

(वर्तमान में रु 2 करोड़ प्रति कैश वैन)

. सेवा शुल्क: रू.25/- + प्रचलित आईआरएमडी /आरएमडीपरिपत्र के अनुसार

मूल शाखा में नकद जमा शुल्क + वास्तविक आधार पर सेवा प्रदाता का शुल्क

 

8. विविध सेवाएं

8.1

पुराने रिकॉर्ड संबंधी पूछताछ

विवरण

शुल्क

एक साल तक पुराना

रुपये 100 / - प्रति संदर्भ जमा जेब से किए गए खर्च

एक साल से ज्यादा  पुराना

रू. 300/- प्रति सन्दर्भ/ निवेदन/ दस्तावेज/ प्रति शीट + जेब से किए गए खर्च

*बैंक की ओर से गलती का पता लगाने के लिए शुल्क वापस किया जाएगा।

8.2

सत्यापन / प्रमाण पत्र

व्यक्तिक

गैर-व्यक्तिक

रू.100/- प्रति अवसर

रू. 150/- प्रति अवसर

प्रमाणपत्र / सत्यापनकी दृष्टांत-सूची

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र

2. अदेय प्रमाण पत्र

3. डुप्लीकेट टीडीएस प्रमाणपत्र

4. ब्याज प्रमाणपत्र (एक प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष निशुल्क जारी किया जाना चाहिए)

5. शेष राशि का प्रमाणपत्र (एक वर्ष में केवल दो प्रमाण पत्र मुफ्त हैं)

6. चेक-भुगतान प्रमाणपत्र

7. खाता बनाए रखने का प्रमाणपत्र

8. दिवालिया प्रमाणपत्र प्रभारों को छोड़कर जमा खाते से संबंधित कोई अन्य प्रमाण पत्र, दिवालिया प्रमाणपत्र के लिए
आईआरएमडी / आरएमडी द्वारा शुल्क निर्धारित हैं

9. ग्राहक के हस्ताक्षर / फोटोग्राफ का सत्यापन

10. पता पुष्टिकरण

11. डुप्लीकेट जमा रसीद जारी करना

छूट:

निम्न के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा:

1.ऋण खाते के समायोजन पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करना

2. विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत आवेदकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना

3. पहली बार जमा राशि पर प्रदत्त ब्याज या टीडीएस प्रमाणपत्र

4. वे लाभार्थी जो सरकारी विभाग से किसी भी ई-भुगतान का विकल्प चुनते हैं, अधिदेश का प्रमाणीकरण मुफ्त होगा

5. ईसीएस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर सत्यापन

8.3

अन्य

विवरण

शुल्क

बैंक द्वारा चेक/ड्राफ्ट (प्रदत्त) की प्रतिलिपि/प्रतिकृति

प्रति प्रलेख सत्यापित प्रति हेतुरु.100 / -प्रमाणित प्रति

संग्रहण के लिए भेजे गए चेक की छवि (सीटीएस में)

रुपये 100 / - प्रति प्रलेख

टोकन (धातु)  का गुम होना

रुपये 50 / - प्रति टोकन

डाक शुल्क (पंजीकृत डाक/स्पीड डाक/कूरियर शुल्क)

रुपये 75 / - या वास्तविक व्यय- जो भी अधिक हो

नामांकन शुल्क

पहली बार: मुफ्त और उसके बादरुपये 100 / - प्रति अवसर

8.4

रियायती/छूट प्राप्त श्रेणियां

अनुबंध-I के अनुसार

8.5

रियायतें जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं

विभिन्न स्वीकृति प्राधिकारी के पास निहित विवेकाधीन शक्ति के अनुसार।

                                        ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट/रियायत

1.

रक्षा/भूतपूर्व सैनिक/अर्धसैनिक बल/सीआईएसएफ

क)      परिवार को प्रति माह रु.50,000/- तक के सममूल्य पर विप्रेषण | इसके अलावा, उन्हें एक

वर्ष में स्कूल/कॉलेज की फीस के भुगतान के लिए एकबारगी प्रेषण की अनुमति दी जा सकती है |

डाक खर्च और जेबखर्च की वसूली की जा सकती है |
ख) वेतन/टीए/डीए/एरियर/आवधिक बकाया आदि से संबंधित सरकार से प्राप्त होने वाले सभी चेकों

का सममूल्य पर संग्रहण |
ग) वसीयतनामों की सममूल्य पर अभिरक्षा;
घ) उसी शाखा में निःशुल्क स्थाई अनुदेश;
ङ) सामान्य रियायत एकबार में रु.15000/- तक के बाह्य चेकों के संबंध में अन्य ग्राहकों को लागू

सामान्य रियायतें (तत्काल जमा सुविधाएं)
च) सत्यापन/प्रमाण पत्र के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं |

नोट:
-> रक्षाकर्मियों के लिए विशेष योजना के तहत खोले गए खातों में उस उत्पाद के तहत उपलब्ध

रियायतों/छूट का लाभ मिलेगा|
-> मृत सैनिकों के निकटतम परिजनों को रेजिमेंट/यूनिट से मिलने वाले एक्स-ग्रेशिया, अंतिम क्रेडिट

शेष का भुगतान, सशस्त्र बल भविष्य निधि तथा फैमिली पेंशन से संबंधित चेकों के सममूल्य पर वसूली

करने की अनुमति होगी |
-> रक्षा यूनिट के संबंध में, सममूल्य पर बाह्य चेकों की वसूली पूर्व की भांति प्रदान की जाती रहेगी

2.

स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाएं/विधुर, ड्यूटी पर मारे गए रक्षा बल/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएं

निम्नलिखित पर कोई सेवा प्रभार नहीं लगाया जाएगा:
-> विप्रेषण -> चेकों का जारीकरण
-> पेंशन बिलों/पेंशन चेकों की वसूली
-> पेंशन बिलों/पेंशन चेकों को भुनाना
-> सत्यापन/प्रमाण पत्र

3.

वरिष्ठ नागरिक

-> वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रति माह कुल रु. 25,000 की राशि का निःशुल्क

दो विप्रेषण/वसूली करने की अनुमति दी जाएगी |
-> न्यूनतम शेष बनाए रखने की कोई शर्त नहीं
-> खाते वरिष्ठ नागरिक के एकल नाम पर या संयुक्त रूप से किसी करीबी रिश्तेदार के साथ होने चाहिए,

जहां वरिष्ठ नागरिक प्रमुख खाता धारक हो|
-> निम्नलिखित में 50% रियायत:
• डुप्लीकेट पासबुक और विवरणी
• चेक बुक जारीकरण प्रभार
• भुगतान रोकने का अनुदेश
• खाता बंद करना

• डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी करने/ड्राफ्ट का पुनर्वैधीकरण/ड्राफ्ट/अन्य लिखतों का निरसन
-> भुगतान रोकने के अनुदेश का निरसन/वापस लेने के लिए कोई प्रभार नहीं
-> वरिष्ठ नागरिक को रु.50000/- तथा इससे अधिक का त्रैमासिक औसत शेष बनाए रखने के अधीन

अग्रिम लॉकर किराया पर अतिरिक्त 10% की रियायत भी प्रदान की जाती रहेगी |
-> सत्यापन/प्रमाणन के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं

4.

पेंशनभोगी

-> केंद्र/राज्य सरकार तथा सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के पेंशन चेकों/बिलों की वसूली/भुनाने पर

कोई सेवा प्रभार नहीं लगाया जाएगा |
-> पेंशनभोगी द्वारा रखे गए बचत खाते को डेबिट कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए विप्रेषण की मुफ्त

सुविधा
-> सेवानिवृत्ति बकाया के चेकों की सममूल्य पर वसूली
-> न्यूनतम शेष बनाए रखने की कोई शर्त नहीं
-> निम्नलिखित में 50% रियायत:
• डुप्लीकेट पासबुक और विवरणी
• • चेक बुक जारीकरण प्रभार
• भुगतान रोकने का अनुदेश
• खाता बंद करना
• डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी करने/ड्राफ्ट का पुनर्वैधीकरण/ड्राफ्ट/अन्य लिखतों का निरसन
-> भुगतान रोकने के अनुदेश का निरसन/वापस लेने के

लिए कोई प्रभार नहीं
-> पेंशन प्रमाणपत्र के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं
-> सत्यापन/प्रमाणन के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं

5.

विद्यार्थी

-> विद्यार्थियों को शैक्षणिक उद्देश्य के लिए डिमांड ड्राफ्ट के जारीकरण (डुप्लीकेट सहित) निरसन/

पुनर्वैधीकरण (परिच्छेद 2.1 तथा 2.2 के अनुसार) के लिए प्रति लिखत रु.20/-भुगतान करना अपेक्षित है
-> न्यूनतम शेष बनाए रखने की कोई शर्त नहीं
-> सत्यापन/प्रमाणन के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं

6.

रेलवे, रक्षा आदि सहित सरकारी विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार के विभाग.

-> हमारी किसी भी शाखा के साथ अपना खाता रखने के अधीन सभी गैर-ऋण संबंधी सेवा प्रभारों में

छूट दी गई है 

7.

प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रेषण / संग्रह सुविधाएं

-> इन गतिविधियों के लिए निःशुल्क विप्रेषण सुविधाओं की अनुमति है

8.

सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत् सब्सिडी की वसूली

-> चेकों की सममूल्य पर वसूली (केवल सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत् सब्सिडी के लिए सरकार

द्वारा जारी चेक)

9.

सरकारी विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकगण

-> रु.25000/- तक वेतन बिलों/चेकों को निःशुल्क भुनाना
-> वेतन बिलों की सममूल्य पर वसूली

10.

धार्मिक, लोक-कल्याण सेवा, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को आयकर अधिनियम के तहत आयकर के भुगतान से छूट दी गई है

-> धार्मिक, लोक-कल्याण सेवा, धर्मार्थ संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत आयकर के भुगतान से

छूट दी गई है, के पक्ष में जारी लिखतों की वसूली सममूल्य पर करना
-> इन संस्थाओं के लाभार्थियों को जारी डीडी/टीटी भी सममूल्य पर जारी की जाएगी
-> आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए, छूट आयकर विभाग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने

की दशा में दी जाएगी | पीएनबी विशेष छूट
-> वर्तमान में, निम्नलिखित संस्थाओं को इस संबंध में विशेष छूट प्रदान की गई है:
1) श्री प्रयागधाम ट्रस्ट
2) संत निरंकारी मंडल (पंजीकृत)
3) वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांति कुंज, हरिद्वार
4) श्री आनंदपुर ट्रस्ट: सुखपुर, अशोक नगर, एमपी
5) प्रभु जगन्नाथ मंदिर, पुरी
6) तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम – श्री वेंकटेश्वर

नित्य आनंदम ट्रस्ट
7) हेल्पऐज इंडिया
8) इन्द्रप्रस्थ कैंसर सोसाइटी एंड रिसर्च सेण्टर, दिल्ली

-> निम्नलिखित संस्थाओं को निम्नानुसार सेवा प्रभारों के तहत् छूट प्रदान की जाएगी:


1) तख़्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर, साहिब, नांदेड: शा/का: नांदेड (वि. सं. 0367), मंडल कार्यालय:

नागपुर, एफजीएमओ: मुंबई में रखे गए ‘तख़्त’ के बचत खाता सं. 0367000100002416 में निधियों (दान

के द्वारा हमारी सभी शाखाओं में किए गए जमा) के विप्रेषण के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं लगाया जाएगा  

2) दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, कृपालु बाग़ आश्रम – कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल): सममूल्य पर विप्रेषण

सुविधा या तो इनके मुख्य बचत निधि खाता सं. 0251000100161410, शाखा:कनखल (वि. सं. 0251),

हरिद्वार या शाखा गुरुकुल कांगड़ी, (वि. सं. 4063), हरिद्वार में मेसर्स दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के संग्रह

खाता सं. 4063002100003863 में निधियों (देश भर से पंजीकरण करवाने वालों से पंजीकरण शुल्क के

रूप में प्राप्त होने वाली) के विप्रेषण के लिए प्रदान की जाएगी | इन दोनों खातों के संबंध में होने वाले

3) पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, हरिद्वार: गुरुकुल कांगड़ी, (वि. सं. 4063), हरिद्वार में मेसर्स पतंजलि योगपीठ
ट्रस्ट खाता सं. 4063000100089119 में चेक और नकद के माध्यम से राशि जमा करने के लिए,
निधियों (देश भर से पंजीकरण करवाने वालों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली) के विप्रेषण के लिए सममूल्य
विप्रेषण सुविधा प्रदान की जाएगी| इसके अतिरिक्त पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, हरिद्वार द्वारा आयोजित योग साधना शिविरों में भाग लेने के लिए
प्रवेश पास का वितरण भी सममूल्य पर किया जाएगा |

सभी लेनदेनों को भी सभी प्रकार के सेवा प्रभारों से छूट प्रदान की जाएगी |

 

 

 

 


 

 

 

 


4) संत निरंकारी मंडल (पंजीकृत): मूल शाखा/गैर-मूल शाखा-स्थानीय/बाहरी शाखाओं में इनके खातों में

नकदी जमा प्रभारों के संबंध में 100% छूट

5) आईबीबी, नई दिल्ली में ईबीएल के संग्रह खाता (2254002100011923)  के माध्यम से एवरेस्ट बैंक

लिमिटेड में रखे गए श्री पशुपतिनाथ मंदिर समर्पण खाते (01800010422201111) और श्री जानकी मंदिर

समर्पण खाते (01300104209999) में विप्रेषण: 

भारत से निम्न के अधीन निःशुल्क:
-> नकद राशि जमा कर: नकद में दान की राशि न्यूनतम रु.500/- और अधिकतम रु.49,999/- होनी चाहिए|
-> अंतरण द्वारा: यदि विप्रेषक हमारे बैंक में रखे गए अपने खाते का चेक जमा करता है तो दान की राशि

बिना किसी सीमा के स्वीकृत की जा सकती है |

यूबीआई विनिर्दिष्ट छूट
6) रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ एवं उनसे जुडी संस्थाओं के लिए रियायत:
क) लिखत की वसूली – कमीशन मुक्त
ख) ड्राफ्ट/एमटी का जारीकरण तथा अन्य विप्रेषण सुविधाएं – कमीशन मुक्त
ग) तुरंत देय जैसे डाक खर्च, पंजीकरण आदि – निःशुल्क
घ) चेक पृष्ठों का जारीकरण (एमआईसीआर तथा अन्य) – निःशुल्क

7) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान: गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत् स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय

सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान को निधि दान करने के लिए दानकर्ता द्वारा डिमांड ड्राफ्ट की खरीद पर

विनिमय के लिए 100% छूट की अनुमति है |

11.

दृष्टिहीन/अशक्त/दिव्यांग तथा उनके लाभ के लिए स्थापित संस्थान

-> वे संस्थान जिन्हें आयकर भुगतान से छूट दी गई है तथा जिनकी स्थापना विशेष रूप से दृष्टिहीनों,

अशक्त जनों, निःशक्त जनों के लाभ के लिए की गई है, को निम्न की अनुमति दी जाएगी:

-> सममूल्य पर दूरस्थ लिखतों की वसूली

-> इन संस्थानों द्वारा अपने स्वयं के लाभार्थियों को डीडी/ टीटी के माध्यम से किए गए भुगतान को

निःशुल्क करने की अनुमति है।


-> इसके अलावा, ऐसे श्रेणियों के व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में, खाता खोलने के समय शाखा प्रबंधक द्वारा

पहचान और पुष्टि की गई, आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस/डीडी/टीटी के मामले में नि: शुल्क

अनुमति दी जाएगी|

इस तरह की रियायतों की अनुमति व्यक्तियों के खातें को डेबिट करने के लिए जारी किए जाने वाले

लेन-देन पर दी जाएगी और नकद भुगतान के पक्ष में नहीं दी जाएगी।

 

-> प्रति संग्रह रु० 50,000 / - तक के लिखतों की सममूल्य पर वसूली के लिए वसूली प्रभार की छूट।


-> दृष्टिबाधित/अक्षम/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शेष के रखने हेतु कोई शर्त नहीं |

 

-> दृष्टिबाधित/अक्षम/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सत्यापन/प्रमाणपत्र हेतु कोई सेवा प्रभार नहीं है |

12.

सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, सेवा सहकारियों, जिला ग्रामीण विकास

1)    हमारे साथ बैंकिंग करने वाले डीआरडीए, किसान सहकारी

समितियों (बैंक का स्व- प्रायोजित), प्राथमिक कृषि समितियों द्वारा जमा किए गए चेक की वसूली के

लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।
2) आरबीआई प्रेषण सुविधा योजना – 1975 के तहत सहकारी बैंकों को प्रेषण सुविधा दी जा सकती है

बशर्ते कि वे निम्नलिखित का पालन करने के लिए सहमत हों (केवल डीडी / टीटी जारी करने तक

सीमित)।

 

-> शहरी सहकारी बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय स्तर पर एक वचनपत्र दिया जाना चाहिए कि वे

अपने ग्राहकों से वही प्रभार वसूलेंगे जो हमारे बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए वसूला जाता है।

-> संबंधित बैंक और सहकारी बैंक को शुल्कों को साझा करने के लिए एक आपसी समझ रखनी चाहिए।

सामान्य सेवा शुल्क की 50% रियायतें केवल उन्हीं सहकारी बैंकों को  दी जा सकती हैं जिनका खाता

हमारे बैंक में है| हालांकि, शर्त यह होनी चाहिए कि सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लाभ हस्तांतरित

नहीं किया जाए| पदस्थ प्रभारी को सहकारी बैंक से एक वचनपत्र लेना चाहिए कि वे अपने ग्राहकों से

निर्धारित सेवा प्रभारों के अनुसार सामान्य दरें वसूल करेंगे।

आरबीआई प्रेषण सुविधा योजना के अनुसार एक केंद्र में सहकारी बैंक के खाते से दूसरे केंद्र में निधियों के

अंतरण के लिए प्रभार लगाया जा सकता है। आरबीआई प्रेषण सुविधा योजना के अनुसार शुल्क

निम्नानुसार है:

रु० 5000 तक प्रेषण हेतु= 0.03%  न्यूनतम रु० 0.25

रु० 5000 से अधिक के प्रेषण हेतु= 0.02% न्यूनतम रु० 1.50

13.

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1)    डीडी/ टीटी और एलजी /आईएलसी जारी करने के लिए 50% रियायत उपलब्ध होगी बशर्तें

काउंटर गारंटी / प्रतिभूति सहकारी बैंकों से प्राप्त की गई हो और इस रियायत का लाभ

ग्राहकों को न दिया गया हो।


2) प्रेषण सुविधा नाबार्ड को पुनर्वित्त किस्तों के प्रेषण पर साथ ही नाबार्ड से पुनर्वित्त के प्रेषण पर

निःशुल्क हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी को भी दी जा सकती है।*


3) प्र०का०, शाखाओं एवं आरआरबी के नियंत्रण कार्यालयों के बीच निधियों के प्रेषण पर कोई शुल्क

प्रभारित नहीं किया जा सकता है|*

 

4) हमारे बैंक में आरआरबी द्वारा खोले गए खातों पर कोई खाता रखरखाव प्रभार नहीं लगाया जाएगा।*


5) निम्नलिखित मामलों में  हमारे बैंक एवं आरआरबी के बीच वसूली शुल्क 50-50 आधार पर साझा

किये जाएँगे*:

 

-> सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर चेक आहरित किया गया और वसूली के लिए उन्हें आरआरबी द्वारा

प्रस्तुत किया गया।

 

-> संग्रह के लिए आरआरबी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इंस्ट्रूमेंट दिया गया|

 

*ये निर्देश (सं०1 से 4) तब तक सक्रिय बने रहेंगे जब तक प्राथमिकता क्षेत्र एवं अग्रणी बैंक प्रभाग,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित किसी भी इन गतिविधियों के संबंध में किसी भी

प्रकार के नवीनतम निर्देशों को जारी नहीं करता है|

14.

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से शाखाओं में और इसके विपरीत क्रम

में बिना कोई सेवा शुल्क लगाए नि: शुल्क प्रेषण सुविधा प्रदान की जा सकती है।.

15.

विशेष लेनदेन

1) एनआरआई खातों सहित मियादी जमाराशियां:

-> जमा के संदर्भ में निवेश के लिए कोर्ट के आदेशों के अनुसार जारी किए गए चेक पर, सेवा

प्रभार माफ किया जा सकता है।

-> हमारे बैंक की किसी अन्य शाखा में जमा राशि की परिपक्वता और साथ ही आवधिक ब्याज पर

निधियों का अंतरण सममूल्य पर किया जाएगा।  जहाँ निधियों को दूसरे बैंक में अंतरित किया जाना है

वहां सामान्य प्रभार लगाया जाना चाहिए |


-> वसूलीकर्ता बैंक को किसी भी प्रकार की सेवा शुल्कों को लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है |

प्रेषणकर्ता बैंक प्रेषण के लिए यथाअपेक्षित शुल्कों को लगाए| स्थानीय प्रेषण के मामले में, डिमांड

ड्राफ्ट जारी करने के लिए यथा अपेक्षित प्रभार लगाए जाएं |

 

2)    पीएम राहत कोष से राज्य सरकारों, जिलाधिकारी आदि को किये गए अनुदानों के संबंध में

भारत सरकार द्वारा जारी चेक |

 

3)       पीएम के राहत कोष से राज्य सरकारों, जिलाधिकारी आदि को किये गए अनुदानों के संबंध में

भारत सरकार द्वारा जारी किये गए चेकों को बिना किसी सेवा प्रभार को लगाए वसूल किया जाना चाहिए,

और सममूल्य पर क्रेडिट तत्काल दिया जाना चाहिए|

16.

स्टाफ, ससम्मान सेवानिवृत स्टाफ एवं ससम्मान सेवानिवृत स्टाफ के विधवाएं/विधुर

विविध लेन-देन के लिए कोई सेवा शुल्क (फुटकर व्यय सहित) नहीं लगाया जाएगा। खाते, कर्मचारियों/

पूर्व-कर्मचारियों के एकल नाम में या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ संयुक्त रूप में होने चाहिए जहां

कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी प्रमुख खाता धारक है।


लाभ प्राप्त करने के लिए ससम्मान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विधवाएं/विधुर पुनर्विवाह और लाभप्रद

रोजगार नहीं करेंगे।

17.

टिप्पणी

जहाँ कहीं निर्दिष्ट नहीं किया गया है, डाक खर्च और फुटकर व्यय, यदि कोई हो, वसूल किया जाए|

 

1.

सम्पूर्ण बकाया का बचत बैंक खाता से दुसरे बैंक में अंतरण

प्रेषण शुल्क + फुटकर व्यय से

 

2.

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

ईसीएस: क्रेडिट समाशोधन: प्रभार (प्रति डेटा प्रविष्टि/रिकॉर्ड)

प्रायोजित बैंक : न्यूनतम शुल्क रु० 2000/- + आरबीआई एवं नियत बैंक को देय शुल्क, यदि कोई हो|

 

10000 रिकॉर्ड्स तक

@रु०.5/- प्रति रिकॉर्ड + आरबीआई एवं निर्दिष्ट बैंक को देय शुल्क, यदि कोई हो|

 

10000 से 100000 रिकॉर्ड से ऊपर

@रु.3/- प्रति रिकॉर्ड + आरबीआई एवं निर्दिष्ट बैंक को देय शुल्क, यदि कोई हो|  (न्यूनतम रु०50,000/- के अधीन)

 

100000 रिकॉर्ड से ऊपर

@Rs.2/- प्रति रिकॉर्ड + आरबीआई एवं निर्दिष्ट बैंक को देय शुल्क, यदि कोई हो| (न्यूनतम रु० 3, 00,000/- के अधीन)

ईसीएस: डेबिट समाशोधन:

ईसीएस: क्रेडिट समाशोधन: रु०.3/- प्रति लेनदेन शुल्क न्यूनतम शुल्क रु०2000/- + आरबीआई एवं निर्दिष्ट बैंक को देय शुल्क, यदि कोई हो| भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कभी भी उन पर लगाए गए मामलों में प्रसंस्करण शुल्क सहित सभी फुटकर  की वसूली के अधीन।

अपर्याप्त निधियों के कारण ईसीएस (डेबिट) की वापसी पर वापसी शुल्क के रूप में रु० 100/- की राशि वसूल की जाएगी।

आयकर रिफंड आदेशों के संबंध में पूर्ण छूट: इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या RBI/2004/90- DBGA. GAD No. H-767/42.01.034/2003-04 दिनांक 9.3.2004 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्यक्ष कर रिफंड को क्रेडिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है| तदनुसार, आयकर रिफंड आदेशों के संबंध में कोई भी ईसीएस शुल्क नहीं लगाया जाएगा|  

पीएनबी इन्स्टा रेमिट:  किसी भी अन्य परिपत्र में निहित कुछ के होते हुए भी निम्न के माध्यम से निधियों के अंतरण के लिए निम्नलिखित सेवा शुल्क लगाए जाएंगे:

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

संरचनागत वित्तीय संदेश प्रेषण समाधान (एसएफएमएस)

ए.2.- डिजिटल बैंकिंग संचालन संबंधित सेवा प्रभार

क्र.सं.

विवरण

सेवा प्रभार

1. निधि अंतरण

 

1.1

आरटीजीएस

स्लैब

निम्न के माध्यम से प्रभार

शाखा

आई-बैंकिंग/एम-बैंकिंग

रु.2.00 लाख से रु.5.00 लाख

रु.20/-

शून्य

रु.5.00 लाख से अधिक

रु.40/-

 

1.2

एनईएफटी

स्लैब

निम्न के माध्यम से प्रभार

शाखा

आई-बैंकिंग/एम-बैंकिंग

रु. 10,000/- तक

रु. 2/-

शून्य

रु. 10,000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक

रु. 4/-

रु. 1 लाख से अधिक और रु. 2 लाख तक

रु. 14/-

रु. 2.00 लाख से अधिक

रु. 24/-

 

1.3

आईएमपीएस

स्लैब

निम्न के माध्यम से प्रभार

शाखा

आई-बैंकिंग/एम-बैंकिंग

रु. 1000/- तक

रु.5/-

शून्य

रु. 1,000/- से अधिक और रु. 10,000/- तक

 रु. 10000/- से अधिक 

 

1.4

राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) अधिदेश

गतिविधि

प्रभार

कॉरपोरेट के जावक एनएसीएच ऋण लेनदेन

रु.2/- प्रति रिकॉर्ड न्यूनतम रु.500/- के अध्यधीन

कॉरपोरेट के जावक  एनएसीएच  डेबिट लेनदेन

आवक  एनएसीएच अधिदेश का सत्यापन

स्वीकृति पर रु.100/- प्रति अधिदेश

कॉरपोरेट के जावक एनएसीएच  अधिदेश 

स्वीकृति पर रु.50/- प्रति अधिदेश

अपर्याप्त राशि के कारण  एनएसीएच  (डेबिट) की वापसी पर वापसी प्रभार

रु. 100/-

 

2. एसएमएस अलर्ट/इंटरनेट बैंकिंग

 

2.1

एसएमएस

मूल बचत जमा को छोड़कर तिमाही आधार पर सभी परिचालित खातों में प्रति तिमाही रु.15/-

(बचत बैंक खाते के लिए)+ रु.25/- (बचत बैंक खाते के अतिरिक्त)।  

 

2.2

इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग

 

2.2.1

पंजीकरण

शून्य

 

2.2.2

डुप्लीकेट पासवर्ड प्रभार

शाखा के माध्यम से प्राप्त ऑफ़लाइन अनुरोध के मामले में रु.50/- प्रति अनुरोध। हालांकि, प्रभारी पदाधिकारी मामले की वास्तविकता को देखते हुए प्रभारों को माफ कर सकता है।

 

3.  बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए)/नकद जमा मशीन (सीडीएम)

 

3.

बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए)/नकद जमा मशीन (सीडीएम)

विवरण

प्रभार

बचत/चालू/सीसी/ओडी खाते में रु.2.00 लाख तक का कार्ड/कार्ड मुक्त नकद जमा

शून्य

बचत खाते में रु.2.00 लाख से अधिक के कार्ड/कार्ड मुक्त नकद जमा

रु.1/- प्रति रु.1000/- या उसके किसी भाग में न्यूनतम रु.15/- प्रति लेनदेन

चालू/सीसी/ओडी में  प्रति लेनदेन रु.2.00 लाख से अधिक के कार्ड/कार्ड मुक्त नकद जमा

रु.1/- प्रति रु.1000/- या उसके  किसी भाग में न्यूनतम रु.25/- प्रति लेनदेन

 

 

4. एटीएम सह डेबिट कार्ड प्रभार/प्रीपेड कार्ड प्रभार

प्रकार

क्लासिक

गोल्ड/प्लेटिनम/अंतर्राष्ट्रीय/मास्टर कार्ड/स्टैंडर्ड/प्लेटिनम मूमेंट   

रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड

प्रीपेड

कार्ड जारी करने का प्रभार

प्राथमिक

 

शून्य

रु.250/-

रु.500/-

रु.50/-

एड ऑन कार्ड

रु.150/-

लागू नहीं

वार्षिक रखरखाव प्रभार

रु.150/-

(दूसरे वर्ष से चूंकि पहले वर्ष के प्रभार माफ हैं)

(क्लासिक-केसीसी/क्लासिक-मुद्रा/क्लासिक -पीएमजेडीवाई के लिए शून्य)

रु.500/- से अधिक शेष वाले खातों के लिए कार्ड की
समाप्ति की तिथि पर, वार्षिक रखरखाव शुल्क रु.150/-
लगाया जाएगा और  उसके बाद, खाता एक अतिरिक्त वर्ष के लिए
अनुरक्षित किया जाएगा। यदि, बकाया शेष रु.500/-
से कम होता है, तो संपूर्ण शेष राशि जब्त कर ली जाएगी और
कार्ड बंद कर दिया जाएगा।

कार्ड अभ्यर्पण और अनुपयोगी शेष राशि का अंतरण

लागू नहीं

रु.250/-

हॉट लिस्टिंग

शून्य

कार्ड प्रतिस्थापन्न प्रभार

(डुप्लिकेट जारी करना)

रु.150/-

डुप्लिकेट पिन/ शाखा के माध्यम से पिन का पंजीकरण

रु.50/- (शाखा के माध्यम से अनुरोध के लिए; सरकारी प्रायोजित योजना के लिए छूट)

शून्य (यदि एटीएम पर ग्रीन पिन के द्वारा किया गया है)

अपर्याप्त शेष के कारण लेनदेन अस्वीकृत होना

रु.15/- (ये प्रभार स्टाफ के लिए भी लागू हैं)

मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में स्थित बैंक के अपने एटीएम के उपयोग के लिए

खाते का प्रकार

निःशुल्क लेनदेन (सफल वित्तीय लेनदेन)

निःशुल्क लेनदेन के बाद

बचत निधि/चालू खाते

5 लेनदेन/माह

रु.10/- प्रति लेनदेन (+लागू कर)

हालांकि, खाताधारकों की निम्नलिखित श्रेणियों को उपरोक्त शुल्कों से छूट दी गई है:

.कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी

.बेसिक सेविंग अकाउंट में जारी किए गए कार्ड

.रक्षा कर्मी और पेंशनभोगी।


*पीएनबी ग्राहकों के लिए पीएनबी एटीएम पर गैर-वित्तीय लेनदेन “निःशुल्क” हैं।

मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में स्थित अन्य बैंक के एटीएम के उपयोग के लिए

खाते का प्रकार

 

विवरण

 

मैट्रो^

गैर मैट्रो

बचत निधि खाते

निःशुल्क वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन

3 लेनदेन/ प्रतिमाह

5 लेनदेन / प्रतिमाह

निःशुल्क वित्तीय लेनदेन के बाद

रु. 23/- प्रति लेनदेन (+लागू कर)

निःशुल्क गैर-वित्तीय लेनदेन के बाद

रु.11/- प्रति लेनदेन (+लागू कर)

Ø ^ अर्थात; मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद।

Ø ये शुल्क कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

बचत निधि खातों के अलावा अन्य खातों के मामले में, वित्तीय लेनदेन के लिए सभी लेनदेन पर रु.23/- (+लागू कर) और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए रु.11/- (+लागू कर) का शुल्क लगेगा।

*आरबीआई के पत्र स.- आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी. संख्या एस-182/06.07.011/2021- 22 दिनांक 10.06.2021 को देखें जो 28.03.2025 को अद्यतन किया गया “स्वचालित टेलर मशीनों/कैश रिसाइक्लर मशीनों का उपयोग – इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा” पर।

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन प्रभार (यदि उक्त सुविधा डेबिट कार्ड में शामिल है)

एटीएम पर बकाया की जानकारी

रु. 25/-

एटीएम नकद आहरण लेनदेन

क्र.सं.

नेटवर्क

कार्ड का प्रकार

लेनदेन प्रभार

1

पीएनबी<>ड्रूक बैंक (भूटान)

सभी पीएनबी अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

ड्रुक बैंक एटीएम पर

नकद आहरण: रु.12/- (जमा टैक्स)

बकाया जानकारी:  रु.2/- (जमा टैक्स)

2

पीएनबी<-> आरएमए भूटान (रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी भूटान)

पीएनबी रुपे अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

ड्रुक बैंक एटीएम के अतिरिक्त भूटान के सभी एटीएम के लिए

नकद आहरण: रु.50/- (जमा टैक्स)

बकाया जानकारी: रु.10/- (जमा टैक्स)

3

पीएनबी<->ईबीएलनेपाल

सभी पीएनबी अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

ईबीएल एटीएम पर

नकदी निकासी – रु. 50/- (एकसमान)

एक्स`शेष की पूछताछ – रु. 15/- (एकसमान)

 

4

पीएनबी<->अन्य  सभी लेनदेन

सभी पीएनबी अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

रु 150/- (एकसमान). इसके अलावा, अधिग्राहक बैंक द्वारा ग्राहक से लिया जाने वाला प्रभार जो निर्धारित  नहीं होता है  और विस्तार सीमा अलग –अलग देशों के अनुरूप होती है| यह मुख्यत: लेनदेन राशि के 2-4% के बीच होता है|

पॉइंट ऑफ़  सेल (पीओएस) / ई-कॉमर्स लेनदेन

लेनदेन राशि का 3%

 

5. सीएमएस उत्पादों का प्रभार

1. शुल्क संग्रहण मोड्यूल (एफसीएम)

रु.. 2.00/- प्रति रु. 1000

न्यूनतम प्रभार रु.40/प्रति  लेनदेन

2. एकीकृत शुल्क पोर्टल (आईएफपी)

आईबीएस: रु. 8.00 – रु. 20.00
डेबिट कार्ड: 0.4% - 0.9%
क्रेडिट कार्ड: 1% - 1.9%

3. सीएमएस (नकदी प्रबंधन सेवाएं)

(पैसों में प्रभार/प्रतिरु.1000)

 

सालाना टर्नओवर रु. करोड़ों में

केंद्र का प्रकार

>250

100-250

<100

महानगरीय

6

15

25

शहरी

20

30

50

अर्द्ध शहरी

50

70

90

ग्रामीण

70

90

120

उपरोक्त प्रभार वास्तविक वसूली के आधार पर  ऋण व्यवस्था के लिए होगा|  प्रति विलेख न्यूनतम प्रभार रु. 2 /-

- वापसी प्रभार – रु. 120/- प्रति विलेख

- यदि पार्टी तत्काल क्रेडिट चाहे तो एमसीएलआर +6.5% का ब्याज लिया जाएगा और यदि पार्टी ने ऋण सुविधा ली है, तो खाते में लिए जा रहे ब्याज दर सहित दिए गए अग्रिम ऋण के दिनों हेतु 1% अतिरिक्त लिया जाएगा|

4. एडीएम (स्वत: डेबिट अधिदेश)

अधिदेश पंजीकरण/ सत्यापन प्रभार : रु. 40.00/-प्रति अधिदेश (एकमुश्त प्रभार
देय तिथि पर अधिदेश निष्पादन प्रभार : रु 5.00/-प्रति लेनदेन
वसूली प्रभार हेतु अभ्यावेदन: रु 100.00/- प्रति लेनदेन (बैंक के दिशा निर्देशानुसार)

5. सीएमएस

रु 5.00/- प्रति लेनदेन

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त प्रभार मानक प्रभार हैं और प्रभार ग्राहक विशिष्ट होंगे तथा कारोबार के लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार निर्धारित होंगे|

 

“रु 5000/- की तिमाही औसत शेष राशि रखने वाले वरिष्ठ नागरिक एटीएम/डेबिट कार्ड के वार्षिक शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे| वार्षिक प्रभार प्र.का. स्तर पर सीबीएस के माध्यम से स्वत: रूप से  वसूला जाएगा| पीएनबी बचत बैंक खाता कार्ड धारकों के लिए पीएनबी के नेटवर्क एटीएमों पर एटीएम लेनदेन (वित्तीय के साथ-साथ गैर-वित्तीय) निशुल्क है| बैंक ने छ: मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीमों पर नि:शुल्क लेनदेन की संख्या को पांच से घटाकर तीन तक सीमित किया है, जबकि गैर मेट्रो केन्द्रों पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेनों को पूर्व की भांति पांच ही रखा गया है| हालांकि, अन्य बैंकों के एटीमों पर नि:शुल्क लेनदेन हेतु अधिकतम सीमा पांच ही होगी| इन नि:शुल्क लेनदेनों से ऊपर रु20/ प्रति लेनदेन (वित्तीय के साथ-साथ गैर-वित्तीय)  प्रभार लगेगा|“

 

एटीएम पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन करने हेतु प्रभार निम्नानुसार है:

  • नकदी आहरण – रु. 150/- प्रति लेनदेन
  • शेष की पूछताछ - रु. 15/- प्रति लेनदेन

एवरेस्ट बैंक लिमिटेड शेयरिंग व्यवस्था के तहत नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय एटीएम लेनदेनों के लिए प्रभार निम्नानुसार हैं:

  • नकदी आहरण- रु.50/- प्रति लेनदेन
  • शेष की पूछताछ - रु. 15/- प्रति लेनदेन

 

ड्रक पीएनबी लिमिटेड (डीपीएल) शेयरिंग व्यवस्था के तहत भूटान में अंतर्राष्ट्रीय एटीएम लेनदेनों के लिए प्रभार निम्नानुसार हैं:

  • नकदी आहरण- रु.6/- प्रति लेनदेन
  • शेष की पूछताछ– शून्य

भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आहरण, पीओएस एवं ई-कॉमर्स लेनदेन हेतु अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अधिकतम ऊपरी सीमा रु.25000/- निर्धारित की गई है|

डिपाजिटरी प्रभार

 

     

प्रभार

क्र.स.

सेवाएं

व्यक्तिगत

गैर-व्यक्तिगत

पूल खाता

सीएम / सब ब्रोकर लाभार्थी खाता

स्टॉक ब्रोकर-संपार्श्विक (नई श्रेणी-

संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों की स्वीकृति हेतु एनएससीसीएल परिपत्र दिनांक 12.05.2017 के अनुसार

 

1

खाता खोलने का प्रभार

स्टाफ सहित शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

2

अग्रिम/जमा (बचतखाता / चालू खाता नहीं रखने वाले ग्राहक)

जमा रु.10000.स्टाफ:- शून्य

जमा रु. 10000

जमा रु. 10000

जमा रु. 10000

जमा रु. 10000

3

बचतखाता / चालू खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए रखरखाव प्रभार

एनएसडीएल:-
क) पंजीकृत ई-मेल रु. 300
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु. 350
ग) स्टाफ :- शून्य
घ) व.नागरिक:- 115/-
सीडीएसएल :-
क) पंजीकृत ई-मेल रु 300
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु. 350
ग) स्टाफ :- शून्य
घ) व.नागरिक:- रु.115/-

"एनएसडीएल:-
क) पंजीकृत ई-मेल रु.800
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु.900
सीडीएसएल :-
क) पंजीकृत ई-मेल रु.800
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु.900 "

1. एनएसडीएल रु. 300
2. सीडीएसएल रु. 750

1एनएसडीएल रु.800
2. सीडीएसएल रु.800

1. एनएसडीएल रु.300
2. सीडीएसएल रु.300

4

बचत खाता / चालू खाता न रखने वाले ग्राहकों के लिए रखरखाव प्रभार

एनएसडीएल:- \
क) पंजीकृत ई-मेल रु.600
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु.700
ग) स्टाफ:- शून्य
घ) व.नागरिक:-रु. 115/-
सीडीएसएल:-
क) पंजीकृत ई-मेल रु. 600
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु.700
ख) स्टाफ:- शून्य

घ) व.नागरिक:- रु. 115/-

एनएसडीएल:-
क) पंजीकृत ई-मेल रु. 1600
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु.1800
सीडीएसएल:-
क) पंजीकृत ई-मेल रु. 1600
ख) गैर पंजीकृत ई-मेल रु.1800"

1. एनएसडीएल रु.600
2. सीडीएसएल रु.1250

1 एनएसडीएल रु.1300
2. सीडीएसएल रु.1300

1 एनएसडीएल रु.600
2. सीडीएसएल रु. 750

5

स्पीड-ई-पासवर्ड आधारित (एएमसी सहित)

रु.500, स्टाफ :- शून्य

शून्य

 

रु 500

शून्य

6

स्पीड-ईटोकन आधारित (एएमसी सहित)

रु.2000/-

रु.2000/-

रु.2000/-

रु.2000/-

रु.2000/-

7

अमूर्तिकरण

(एनएसडीएल एवं सीडीएसएल)

रु 2 प्रति प्रमाण-पत्र सहित न्यूनतम रु. 35 साथ ही, प्रभावी पोस्टेज

रु 2 प्रति प्रमाण-पत्र सहित न्यूनतम रु. 35 साथ ही, प्रभावी पोस्टेज

लागू नहीं

रु 2 प्रति प्रमाण-पत्र सहित न्यूनतम रु. 35 साथ ही, प्रभावी पोस्टेज

लागू नहीं

8

पुर्नमूर्तीकरण

(एनएसडीएल एवं सीडीएसएल)

 

प्रत्येक एक सौ प्रतिभूतियों या उसके भाग के लिए रु.10 का शुल्क या प्रति प्रमाणपत्र रु. 10 का एकसमान शुल्क (जो भी अधिक हो) स्टाफ सहित

 

प्रत्येक एक सौ प्रतिभूतियों या उसके भाग के लिए रु. 10 का शुल्क या प्रति प्रमाणपत्र रु. 10 का एकसमान शुल्क (जो भी अधिक हो)

लागू नहीं

प्रत्येक एक सौ प्रतिभूतियों या उसके भाग के लिए रु. 10 का शुल्क या प्रति प्रमाणपत्र रु.10 का एकसमान शुल्क (जो भी अधिक हो)

लागू नहीं

9

कामर्शियल पेपर /सीडीएस एमआईबीओआर से जुड़े पेपरों की खरीद/बिक्री

मार्किट मूल्य के 0.033% के साथ न्यूनतम रु. 30 प्रति अनुदेश और अधिकतम रु. 300 प्रति अनुदेश

 

 

मार्किट मूल्य के 0.033% के साथ न्यूनतम रु. 30 प्रति अनुदेश और अधिकतम रु. 300

लागू नहीं

मार्किट मूल्य के 0.033% के साथ न्यूनतम रु. 30 प्रति अनुदेश और अधिकतम रु. 300

लागू नहीं

10

लेन-देन (डेबिट-मार्केट, ऑफ मार्केट औरइंटर-डिपॉजिटरी) और म्यूचुअल फंड यूनिट का मोचन)

0.03 % न्यूनतम राशि रू. 25/- अधिकतम रू. 5000

 *ऑनलाइन ट्रेडिंग/स्पीड-ई जहां एएमसी वार्षिक है रू.10/- प्रति लेनदेन

*ऑनलाइन ट्रेडिंग /स्पीड-ई रू. 10/-  प्रति लेनदेन जहां स्टाफ सहित एएमसी वार्षिक है

0.03% न्यूनतम राशि रु. 25/- अधिकतम रु.  5000

 

*ऑनलाइन ट्रेडिंग /स्पीड-ई जहां एएमसी वार्षिक है। रु.10/- प्रति लेनदेन
*ऑनलाइन ट्रेडिंग /स्पीड-ई रू. 10/-  प्रति लेनदेन जहां स्टाफ सहित एएमसी वार्षिक है।

एनएसडीएल: रू.10 सीडीएसएल: *ऑफमार्केट/इंटर डिपॉजिटरी सेल-रु.10/-

*ऑफ मार्केट/ अंतर डिपॉजिटरी सीएम डिलीवरी वितरण: मूल्य का 0.01%; न्यूनतम रू. 18/- 

 

 *मार्केट खरीद पर: मूल्य का 0.01% न्यूनतम रू. 5/- और अधिकतम रू. 12/-

प्रति लेनदेन रू. 13/- 

एनएसडीएल केवल रू. 10/-

11

गिरवी सृजन  (एनएसडीएल और सीडीएसएल)

न्यूनतम रू.100 के साथ मूल्य का  0.02%

न्यूनतम रू.100 के साथ मूल्य का 0.02%

लागू नहीं

न्यूनतम रु.100 के साथ मूल्य का 0.02%

100 + * एनएसडीएल वास्तविक प्रभार,

यदि कोई हो। गिरवी रद्द करने के लिए, गिरवी रद्द प्रभार के रूप में रू.100 लिया जाएगा।

12

गिरवी सृजन पुष्टि (एनएसडीएल और सीडीएसएल)

गिरवी सृजन प्रभार का 50% स्टाफ सहित

हम गिरवी सृजन  प्रभार का 50% प्रस्तावित करते हैं

लागू नहीं

गिरवी सृजन प्रभार का 50%

गिरवी सृजन प्रभार का 50%

13

गिरवी  समापन (एनएसडीएल और सीडीएसएल)

स्टाफ सहित रु. 50/-

रू. 50/-

लागू नहीं

रू. 50/-

100+ एनएसडीएल वास्तविक प्रभार, यदि कोई हो

14

गिरवी समापन पुष्टि (एनएसडीएल और सीडीएसएल)

स्टाफ सहित रु. 50/-

रू. 50/-

लागू नहीं

रू. 50/-

100+ एनएसडीएल वास्तविक प्रभार, यदि कोई हो

15

प्लेज़ इन्वकेशन (एनएसडीएल और सीडीएसएल)

स्टाफ सहित रु. 50/-

रू. 50/-

लागू नहीं

 

रू. 50/-

100+ एनएसडीएल वास्तविक प्रभार, यदि कोई हो

16

विफल निर्देश प्रभार (एनएसडीएल और सीडीएसएल)

स्टाफ सहित रु. 10/-

रू. 10/-

रू. 10/-

रू. 10/-

रू. 10/-

17

तदर्थ खाता विवरण

रू. 50/- स्टाफ के लिए:- शून्य

रू. 50/-

रू. 50/-

रू. 50/-

रू. 50/-

18

फ्रीज़िंग / डीफ्रीज़िंग प्रभार

स्टाफ सहित रू. 25/-

रू. 25/-

रू. 25/-

रू. 25/-

रू. 25/-

19

विलम्ब शुल्क

स्टाफ सहित रू.  50/-

रू. 50/-

रू. 50/-

रू. 50/-

रू. 50/-

20

डीआईएस बुकलेट डाक प्रभार

प्रति डीआईएस बुकलेट रू. 75/- स्टाफ सहित

प्रति रू.75/- डीआईएस बुकलेट

प्रति डीआईएस बुकलेट रू. 75/- स्टाफ सहित

प्रति डीआईएस बुकलेट रू. 75/- स्टाफ सहित

प्रति डीआईएस बुकलेट रू. 75/- स्टाफ सहित

टिप्पणियां:

  • खाता खोलने के लिए पहले साल यथानुपात में एएमसी लगाया जाए। अप्रैल माह के दौरान अग्रिम वार्षिक एएमसी लगाया जाए।
  • रू.10,000/- का अग्रिम शुल्क जमा करना होगा जिसे भविष्य में होने वाले बकाया के प्रति समायोजित किया जाएगा। यदि शेष राशि रू. 2000/- से कम होती है तो यह ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि वह अग्रिम राशि की भरपाई करें ताकि सेवा जारी रखी जा सकें।
  • प्राप्ति/भुगतान के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल प्रभार और निर्धारित समय से अधिक पूल खाते में रखी प्रतिभूतियों पर सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने तथा अन्य प्रभारों को वास्तविक आधार पर प्रभारित किया जाएगा।
  • सभी संदर्भ (रेफरन्स) मूल्य एनएसई मूल्य (एनएसडीएल फॉर्मूला) बीएसई मूल्य (सीडीएसएल फॉर्मूला) पर आधारित होंगे और सभी प्रभार मासिक रूप से देय होंगे ।
  • पंजाब नैशनल बैंक के पास 30 दिनों का नोटिस देकर समय-समय पर दर संरचना को संशोधित करने का अधिकार है।
  • बेसिक सर्विसेज डीमैट खाते (बीएसडीए) के लिए एएमसी सेबी के दिशानिर्देशो के अनुसार लागू है।
  • संशोधन के लिए केआरए प्रभार रु.100/- प्रति पैन।
  • सब ब्रोकर/सीएम लाभार्थी ग्राहकों के खाते में समान दर पर प्रति माह रु. 300/- प्रभारित किया जाएगा।
  • प्रत्येक कॉर्पोरेट खाते के लिए प्रति वर्ष रू. 500/- का निर्धारित एनएसडीएल/ सीडीएसएल प्रभार लिया जाएगा।
  • सूचीबद्ध डीमैट सेवाओं के लिए प्रभार मासिक अंतराल पर लिया जाएगा।ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई डीमैट सेवाओं को एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी के अनुरूप बैंक की नीति के अनुसार अलग से प्रभारित किया जायेगा।
  • पूल खातों के लिए-अंतर समझौता और CM पूल-दर-पूल प्रति डेबिट लेनदेन के लिए 01%+एनएसडीएल/सीडीएसएल प्रभार ( प्रति ISIN)। पूल A/c पर रु.125/- का फ्रीज प्रभार लिया जाएगा। सीडीएसएल के अनुसार, पूल खातों में प्रति माह रू. 500/- का अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।

12) उपर्युक्त उल्लिखित सभी प्रभार जीएसटी के बिना हैं। अतिरिक्त जीएसटी प्रचलित दरों के अनुसार लागू होंगी।